नई दिल्ली (एएनआई)। देश की राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को गणतंत्र दिवस हिंसा से जुड़े एक अन्य मामले में अभिनेता से सक्रिय कार्यकर्ता बने दीप सिद्धू को जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि आरोपी पहले ही 14 दिनों की पुलिस हिरासत में पूछताछ और लगभग 70 दिनों तक हिरासत में रहा है जब उसे पहले मामले में इसी तरह के फैक्ट्स पर एएसजे द्वारा रेगुलर बेल दी गई थी। सिद्धू की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए शुक्रवार को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को एक और दिन की मोहलत दी थी। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने सिद्धू की जमानत याचिका पर सुनवाई शनिवार तक के लिए स्थगित कर दी और दिल्ली पुलिस से उनकी जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा था।

लाल किला हिंसा मामले में 9 फरवरी को गिरफ्तार हुए थे सिद्धू

इस मामले में सिद्धू को 17 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। वह भी तब जब उन्हें 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले में हिंसा से संबंधित एक मामले में दिल्ली की अदालत ने जमानत दी थी। जमानत मिलने के थोड़ी ही देर बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई थी।पिछले शनिवार को सिद्धू के वकील अभिषेक गुप्ता द्वारा जारी बयान के अनुसार किसानों के आंदोलन के बीच लाल किले की हिंसा में शामिल होने के आरोप में अभिनेता को 9 फरवरी को कोतवाली पुलिस स्टेशन में दर्ज एक प्राथमिकी के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।

जेल से रिहा होने से पहले हो गई थी दीप सिद्धू की गिरफ्तारी

इसके बाद 16 अप्रैल, 2021 को दीप सिद्धू को नियमित जमानत वीडियोग्राफी आदेश दिया गया था, जो शनिवार को उन्हें सूचित किया गया था। हालांकि शनिवार को दोपहर 1 से 1.30 बजे के बीच जेल से रिहा होने से पहले उन्हें लाल किले के लिए एक ही घटना के संबंध में पीएस कोतवाली द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी 98/21 में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था।

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