499 और 500 के तहत आरोप तय किए
नई दिल्ली (पीटीआई)।  आरएसएस मानहानि केस में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज सुबह महाराष्ट्र की भिवंडी कोर्ट पहुंचे थे। 47 वर्षीय राहुल गांधी भारी सुरक्षा के बीच 11.05 बजे कोर्ट में  सिविल जज ए आई शेख सामने पेश हुए। इस दौरान उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण और अशोक गहलोत में अदालत में मौजूद थे।कोर्ट में राहुल गांधी ने अपना बयान दर्ज कराते हुए कहा कि  मैं दोषी नहीं हूं। हालांकि अदालत ने राहुल गांधी पर आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत आरोप तय किए।

आरएसएस की साख को नुकसान पहुंचा
अब मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी।बता दें कि यह मामला 6 मार्च, 2014 का है। राहुल ने महाराष्ट्र में एक रैली को संबोधित करते हुए संघ पर निशाना साधा था। राहुल ने उस भाषण में कहा था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे आरएसएस का हाथ था।ऐसे में संघ कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने 2014 में भिवंडी में राहुल गांधी का भाषण सुनने के बाद उनके खिलाफ केस दर्ज किया था।खास बात तो यह है आज कोर्ट में जज ने राहुल से कहा कि इस बयान से आरएसएस की साख को नुकसान पहुंचा है।

आरएसएस संविधान को नष्ट करना चाहता

इतना ही नहीं राहुल ने कल सेवा दल कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भी आरएसएस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वह संविधान को नष्ट करना चाहता है। अपनी आवाज को छोड़कर देश की सभी आवाजें खामोश करना चाहता है।आरएसएस जातिवाद और जातियों के आधार पर भेदभाव में विश्वास करने के साथ ही संवैधानिक निकायों की स्वतंत्रता छीनना चाहता है। हालांकि इस दौरान राहुल गांधी ने  कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि वे एक दिन संगठन के कामकाज में उनकी पूरा दखलंदाजी होगी।

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