-एकेसी हुंडई एकेसी ऑटो रामपुर गार्डन से 2016 में खरीदी थी कार

-शोरूम ओनर ने नहीं सुनी शिकायत, पीडि़त ने दायर किया कंज्यूमर फोरम में वाद

<-एकेसी हुंडई एकेसी ऑटो रामपुर गार्डन से ख्0क्म् में खरीदी थी कार

-शोरूम ओनर ने नहीं सुनी शिकायत, पीडि़त ने दायर किया कंज्यूमर फोरम में वाद

BAREILLYBAREILLY:

कार बेचने के बाद क्रेता की शिकायत नहीं सुनना कार शोरूम ओनर और कंपनी को भारी साबित हुआ। कार ओनर के दायर वाद पर सुनवाई करते हुए कंज्यूमर फोरम ने कंपनी के साथ ही शोरूम ओनर को भी शिकायत न सुनने के लिए दोषी माना। कंज्यूमर फोरम ने कार निर्माता कंपनी को आदेश दिया कि कार ओनर को फ्0 दिन में सही स्टेपनी दे और ब् हजार रुपए का वाद व्यय भुगतान करे। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि निर्णय के फ्0 दिन बाद स्टेपनी देने पर क्00 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना भरना पड़ेगा।

स्टपनी में निकला लोहे का व्हील

शहर के इज्जतनगर सी क्0ख् न्यू आजादपुर असरफ खां छावनी निवासी जीनत कमर अंसारी पत्नी एमजे अख्तर ने एकेसी हुंडई एकेसी ऑटो रामपुर गार्डन से 9 अप्रैल ख्0क्म् को हुंडई आई-ख्0 एक्टिव कार खरीदी थी। जिसकी कीमत 9,ख्7,889 रुपए थी। कार का रजिस्ट्रेशन नंबर यूपी ख्भ् बीक्यू फ्ब्8म् था। जीनत कमर अंसारी ने कार लेने के कुछ दिन बाद देखा कि में चारों व्हील से स्टपनी चेंज है। कार में लगे व्हील एलॉय व्हील और स्टपनी में रिम व्हील दिया है, साथ ही तकनीक तौर पर एक इंच छोटा है। जीतन कमर अंसारी ने मामले की शिकायत शोरूम पर की जिस पर कोई सुनवाई नहीं की गई। कार ओनर ने ई-मेल हुंडई मोटर इंडिया लि। इरूगट्टूकोटल एनएच नम्बर-ब् तमिलनाडू कंपनी के लिए भी किए।

वाद खारिज करने की लगाई गुहार

परेशान होकर पीडि़त ने अधिवक्ता खालिद जीलानी के जरिए कंज्यूमर फोरम में वाद दायर कर दिया। इस पर फोरम के अध्यक्ष ने कंपनी और शोरूम ओनर को नोटिस भेजकर अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया। कंपनी की तरफ से बताया गया कि कार में चारों मेन एलॉय व्हील क्9भ्/क्भ् आर क्म् माप के हैं। जबकि पांचवें टायर स्टेपनी क्8भ्/म्भ् आर क्भ् माप का है। कंपनी इसी तरह का निर्माण करती है अभी तक कोई शिकायत नहीं आई इसलिए यह वाद खारिज किया जाए। जबकि एकेसी हुंडई शोरूम ने अपनी तरफ से बताया कि कंपनी जिस तरह की कार का निर्माण करती है वह उसे बेचने का काम करता है। इसीलिए उसकी इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसीलिए वाद खारिज किया जाए।

कंज्यूमर फोरम ने माना दोषी

कार निर्माता कंपनी और कार विक्रेता ओनर की बात को सुनने के बाद कंज्यूमर फोरम के अध्यक्ष घनश्याम पाठक ने स्टेपनी टायर अलग प्रकार व उसे बदलकर न देने के आरोप में उपभोक्ता सेवा में त्रुटि माना। कोर्ट ने माना कि स्टेपनी भी वैसी ही होनी चाहिए जैसे चार मेन व्हील हैं। क्योंकि, स्टेपनी छोटी होने से कार का संतुलन बिगड़ सकता है। इसीलिए कार निर्माता कंपनी को आदेश दिया कि कार ओनर से पुरानी स्टेपनी लेकर उसे फ्0 दिन के अंदर मेन व्हील जैसी स्टेपनी उपलब्ध कराने के साथ ब् हजार रुपए वाद व्यय दिया जाए। कार ओनर स्टेपनी शोरूम ओनर से प्राप्त करेगा और शोरूम ओनर उससे पुरानी स्टेपनी ले लेगा।