नई दिल्ली (आईएएनएस)। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र शरजील इमाम को दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को बड़ी राहत दी है। अदालत ने शरजील इमाम और सह-आरोपी आसिफ इकबाल तन्हा को जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में दिसंबर, 2019 में हुई हिंसा की घटनाओं से संबंधित एक मामले में आरोपमुक्त कर दिया। नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के बीच झड़प के बाद हिंसा भड़क गई थी। भड़की सांप्रदायिक हिंसा के संबंध में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी व शरजील को गिरफ्तार किया गया था। साकेत अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश व अरुल वर्मा ने आदेश पारित किया।

अभी शरजील इमाम जेल में ही रहेगा
शरजील इमाम और आसिफ इकबाल तन्हा दोनों पर दंगा और गैरकानूनी असेंबली से संबंधित भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे। अदालत ने मोहम्मद इलियास नाम के सह-अभियुक्तों में से एक के खिलाफ गैरकानूनी असेंबली और दंगा करने के आरोप तय किए। हालांकि शरजील इमाम जो 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले से संबंधित साजिश मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत भी आरोपी है। अभी तक इस मामले में शरजील को जमानत नहीं मिली है। इसलिए अभी शरजील इमाम जेल में ही रहेगा।

National News inextlive from India News Desk