नई दिल्ली (एएनआई / पीटीआई)। दिल्लीवासी जल्द ही एक मोबाइल एप्लिकेशन या वेबसाइट के माध्यम से शराब की होम डिलीवरी का आदेश दे सकते हैं क्योंकि दिल्ली सरकार ने शराब को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार ने सोमवार को मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी में शराब की होम डिलीवरी को मंजूरी दी। मंगलवार को जारी एक अधिसूचना में इसकी जानकारी दी गई है। दिल्ली आबकारी (संशोधन) नियम, 2021 के अनुसार, फॉर्म एल-13 श्रेणी के लाइसेंस धारकों को शराब की होम डिलीवरी की सुविधा की अनुमति होगी। लाइसेंसधारी (फॉर्म एल -13) केवल मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से आदेश प्राप्त होने पर ही घरों में शराब की डिलीवरी करेगा।

इन जगहों पर नहीं की जाएगी शराब की होम डिलीवरी

किसी भी छात्रावास, कार्यालय और संस्थान को कोई डिलीवरी नहीं की जाएगी। अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में हर शराब की दुकान को ग्राहकों के दरवाजे पर शराब पहुंचाने की अनुमति नहीं होगी। केवल ऐसे व्यापारी जिनके पास फॉर्म एल -13 लाइसेंस है, उन्हें सेवा प्रदान करने के लिए अधिकृत किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल विकसित किए जाएंगे। यह कदम सरकार के राजस्व को ऐसे समय में बढ़ावा देगा।

होम-डिलीवरी की अनुमति देने की डिमांड हो रही थी

दिल्ली की अर्थव्यवस्था 19 अप्रैल से लागू कोविड लॉकडाउन के मद्देनजर संघर्ष कर रही है। भारतीय मादक पेय कंपनियों के परिसंघ (CIABC) ने दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी की अनुमति देने के सरकार के कदम का स्वागत किया है। सीआईएबीसी के महानिदेशक विनोद गिरी ने बताया कि लंबे समय से हम इसकी मांग कर रहे हैं। पिछले महीने भी हमने दिल्ली सरकार से दिल्ली में शराब की होम-डिलीवरी की अनुमति देने का अनुरोध किया था।

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