नई दिल्ली (आईएएनएस)। राष्ट्रीय राजधानी में अचानक आए नए कोविड-19 मामलों के मद्देनजर, दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है और उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। डीडीएमए ने यह देखने के बाद निर्णय लिया कि लोग सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने का पालन नहीं कर रहे हैं। अप्रैल में हुई डीडीएमए की बैठक में लिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है।

मास्क नहीं पहनना अपराध
दिल्ली सरकार ने फैसला किया कि जहां सभी सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क / कवर नहीं पहनना अपराध है, दिल्ली में सभी सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क / कवर नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अधिसूचना में आगे कहा गया है कि निजी वाहनों में एक साथ यात्रा करने वाले लोगों को जुर्माने से छूट दी जाएगी। निर्णय के मद्देनजर, शासनादेश के प्रवर्तन की निगरानी के लिए राजस्व जिला दक्षिण में तीन प्रवर्तन दल गठित किए गए हैं।

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