नई दिल्ली (एएनआई)। PM Modi Graduation Degree : दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी की ग्रेजुएशन डिग्री पर आरटीआई जानकारी से जुड़े मामले की सुनवाई को पहले करने से इनकार कर दिया। अदालत ने मामले को 13 अक्टूबर को सुनवाई के लिए लिस्टेड किया है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने सेंट्रल इंफाॅर्मेशन कमीशन (सीआईसी) द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली यूनिवर्सिटी की याचिका पर शीघ्र सुनवाई से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह मैटर इतना अर्जेंट नहीं है। सीआईसी ने यूनिवर्सिटी को वर्ष 1978 के बीए पाठ्यक्रम के छात्रों से संबंधित रिकॉर्ड के निरीक्षण की अनुमति देने का निर्देश दिया था। कहा जाता है कि पीएम मोदी ने 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी।

रोल नंबर, नाम, अंक और परीक्षा के परिणाम मांगे थे

हालांकि सीआईसी द्वारा पारित आदेश पर जनवरी 2017 में हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। आरटीआई आवेदक नीरज ने एक आरटीआई आवेदन दायर कर 1978 में बीए परीक्षा में उपस्थित हुए डीयू के छात्रों के परिणामों का रिकॉर्ड मांगा था। उन्होंने उनके रोल नंबर, नाम, अंक और परीक्षा के परिणाम जैसे अन्य विवरण भी मांगे थे।

यूनिवर्सिटी ने इस वजह से डिटेल देने से किया था इंकार

यूनिवर्सिटी ने यह जानकारी इस आधार पर देने से इनकार कर दिया कि यह किसी तीसरे पक्ष से संबंधित है। नीरज कुमार ने यूनिवर्सिटी के आदेश को चुनौती दी थी। सीआईसी ने एक आदेश पारित कर विश्वविद्यालय को रिकॉर्ड के निरीक्षण की अनुमति देने का निर्देश दिया था। इसमें कहा गया कि मांगी गई जानकारी यूनिवर्सिटी के निजी रजिस्टर, एक सार्वजनिक दस्तावेज में उपलब्ध है। यूनिवर्सिटी ने इस आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

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