फिल्म में कुछ भी गलत नहीं
चीफ जस्टिस जी रोहिणी और न्यायमूर्ति आर.एस.एंडेला की पीठ ने कहा कि, इस फिल्म में कुछ भी गलत नहीं है. हालांकि इसके गुणदोष के आधार पर एक ओदश जारी किया जायेगा. पीठ ने यह कहते हुये सवाल किये कि, फिल्म में क्या गलत है, जो लोग इतना विरोध कर रहे हैं. आप हर चीज को बुरा नहीं मान सकते. इसके बाद पीठ ने कहा कि, हमें याचिका में बताये गये सभी आरोपों में कोई दम नहीं लगती. अब ऐसे में हम गुणदोष के आधार पर आदेश पारित करेंगे.

पहले भी हुई याचिका खारिज
इस सुनवाई के दौरान, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने अदालत से कहा कि हाई कोर्ट पहले ही इसी तरह की एक याचिका खारिज कर चुका है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि किसी फिल्म के प्रमाणन के खिलाफ अपील दायर करने का प्रावधान तो है, लेकिन यह अधिकार सिर्फ फिल्म निर्माताओं तक सीमित है, यह किसी बाहरी व्यक्ति के लिये नहीं है. आपको बताते चलें कि हाई कोर्ट अजय गौतम की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था. याचिका में फिल्म 'पीके' से आपत्तिजनक दृश्यों को हटाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था. इनका कहना था कि यह फिल्म हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है.

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