12वीं के छात्र ने कार से मारी टक्कर मौत

सिद्धार्थ शर्मा बिजनेस कंसल्टेंट थे। सिद्धार्थ नार्थ दिल्ली के सिवल लॉइन्स इलाके में रोड क्रास कर रहे थे। तभी एक तेर रफ्तार कार उन्हें टक्कर मारती हुई निकल गई। सिद्धार्थ की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर लगने से कार फुटपाथ पर टायर फटने की तेज आवाज के साथ रूक गई। कार में आठ लोग सवार थे। कार एक 12वीं क्लास का छात्र चला रहा था। नाबालिग मौका देख कर अपने दोस्तों के साथ फरार हो गया। नार्थ दिल्ली के डीएसपी मधुर वर्मा ने बताया कि नाबालिग के पिता को आईपीसी के सेक्शन 109 और 304 (2) के तहत अरेस्ट किया गया है।

100 किमी प्रति घंटा की रफ्तार में मारी टक्कर

पुलिस ने बताया कि हादसे के वक्त कार की गति करीब 100 किमी प्रति घंटा के आसपास थी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सिद्धार्थ करीब 10 फीट तक उछल गए। इस बात के कोई संकेत नहीं मिले कि ड्राइवर ने हादसे को बचाने की कोशिश की या वाहन की गति कम की। पुलिस ने इस मामले में 4 अप्रैल को केस भी दर्ज किया था। सिद्धार्थ के पिता हेमराज का कहना है कि मामले में 12वीं के किशोर से बड़ी गलती उसके पिता की थी। उन्होंने कहा पिता ने ही एक किशोर को कार लेकर दिल्ली की सड़क पर जाने दिया। पूरे मामले में पुलिस की भूमिका पर भी उन्होंने सवाल उठाए है।

नाबालिग पर दर्ज है पहले भी तेज कार चलाने के मामले

दिल्ली में मर्सिडीज़ से सिद्धार्थ शर्मा की मौत के मामले में पुलिस ने नाबालिग आरोपी और उसके पिता को गिरफ़्तार कर लिया है। पिता को शनिवार के दिन कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस की जानकारी के मुताबिक यह पहला मौका नहीं है जब उनके बेटे पर तेज़ रफ्तार ड्राइविंग का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि फरवरी 2015 को इस मर्सिडीज़ कार का गलत पार्किंग  के लिए चालान हुआ था। अप्रैल और जून 2015 को इस गाड़ी का तेज रफ्तार के लिए चालान किया गया। इस साल मार्च में भी इस कार का जानलेवा ड्राइविंग के लिए 1000 रुपये का चालान हुआ था जो अब तक पैंडिंग है।

नाबालिग पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज

पिता के ख़िलाफ़ नाबालिग़ बेटे को जानलेवा ड्राइविंग के लिए उकसाने का आईपीसी के सेक्शन 109 और 304 (2) मामला दर्ज किया गया है। जबकि बेटे द्वारा तेज़ रफ्तार ड्राइविंग का यह पहला मौका नहीं है ऐसे में उन्होंने अपने बेटे को ऐसा करने से रोका क्यों नहीं। इस मामले को गंभीरता से क्यों नहीं लिया। ऐसे कई सवाल हैं जो मुंह कानून और पीडि़त के परिजनों के साफने मुंह फैलाए खड़े हैं। इधर नाबालिग आरोपी के ख़िलाफ़ ग़ैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है।

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