टोल फ्री नंबर पर कर सकेंगे शिकायत, हफ्ते में पांच दिन मिलेगी सुविधा

-ऑनलाइन किया जाएगा लाइसेंस का आवेदन, नवीनीकरण में भी राहत

ALLAHABAD: खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने फूड लाइसेंस की आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन करने के साथ ग्राहकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। इस पर दवा और खाद्य पदार्थो की बिक्री में मिलावट व मनमानी की शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी। अधिकारियों का कहना है कि इस सुविधा से निश्चित तौर पर सुधार आएगा।

ग्राहकों की मदद करेगा नंबर

एफडीए ने उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए सेल का गठन किया है। इसके टोल फ्री नंबर पर सोमवार से शुक्रवार तक सुबह दस से शाम छह बजे तक कॉल की जा सकेगी। दवाओं और खाद्य पदार्थो की बिक्री में मिलावट और मनमानी की शिकायत इस नंबर के जरिए की जाएगी। शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद विभाग इन पर सुनवाई करेगा। संबंधित के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। शिकायत टोल फ्री नंबर 18001805533 पर दर्ज कराई जाएगी।

अब नहीं जाना होगा विभाग

इसके साथ फूड लाइसेंस को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है। उपभोक्ता को इसे बनवाने के लिए विभाग का चक्कर नहीं काटना होगा। एफडीए के पोर्टल पर जाकर संबंधित डॉक्यूमेंट्स स्कैन कर आवेदन करना होगा। लाइसेंस भी उन्हें ऑनलाइन ही मिलेगा। कुछ कागज थे जिन्हें मैनुअल जमा कराना होता था, वह भी ऑनलाइन ही जमा कराए जाने हैं। विभाग के इस निर्णय से व्यापारियों ने राहत की सांस ली है। अधिकारियों का कहना है कि पोर्टल को पूरी तरह से अपडेट कर दिया गया है।

फैक्ट फाइल

5000 शहर में फूड लाइसेंस

18001805533 है टोल फ्री नंबर

सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10 से शाम 6 बजे तक मिलेगी सुविधा

विभाग के इस कदम से निश्चित तौर पर व्यापारियों को काफी लाभ मिलेगा। वह अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। साथ ही आवेदन भी ऑनलाइन किया जा सकेगा। कोई भी कागज मैनुअल जमा नहीं कराया जाएगा।

-डॉ। एसपी सिंह, डीओ, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन