- लाइसेंस के अंत में दिया गया ऑप्शन

- अंगदान करने के इच्छुक व्यक्ति ऑप्शन पर कर सकता हैं टिक

LUCKNOW: अंगदान को बढ़ावा देने के लिए परिवहन विभाग ने एक अनोखी शुरुआत की है। यदि कोई व्यक्ति मरणोपरांत अपने आर्गन डोनेट करना चाहता है तो इसकी जानकारी वह परिवहन विभाग को भी दे सकता है। इसके लिए विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस में व्यवस्था कर दी है। इसके चलते जहां कई लोगों के जीवन में प्रकाश आ सकता है बल्कि कई तरह की दिक्कतों से छुटकारा भी मिल सकता है।

ऑनलाइन आवेदन में ऑप्शन

विभागीय अधिकारियों के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले लोग इसमें अपनी सभी जानकारियां भरते हैं। इसमें उनका ब्लड ग्रुप और इमरजेंसी नंबर रहता है। अब इसमें एक और ऑप्शन दिया गया है। लर्निग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले फॉर्म के लास्ट में अपने आर्गन डोनेट करने के इच्छुक कॉलम को भर सकते हैं। यह ब्यौरा उसको मिलने वाले लाइसेंस पर भी दर्ज रहेगा।

दुर्घटना के दौरान मरने पर भी मिल जाएगी सूचना

विभागीय अधिकारियों के अनुसार रोड एक्सीडेंट के दौरान किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है और उसका लाइसेंस नंबर फाइंड आउट हो जाता है तो तुरंत यह देखा जा सकेगा कि मरने वाले व्यक्ति ने आर्गन डोनेट करने के लिए कॉलम भरा है या नहीं। यदि कॉलम भरा है तो तुरंत उस व्यक्ति के आर्गन किसी जरूरतमंद को दिए जा सकेंगे। इसके लिए परिवहन विभाग स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग से समन्वय बनाने को लेकर खाका तैयार कर रहा है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार डेवलप्ड कंट्रीज में यह व्यवस्था पूरी तरह से लागू है और सफल भी है, लेकिन अभी यहां पर जागरुकता के अभाव में लोगों को जानकारी नहीं मिल रही है।

कोट

लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले यदि आर्गन डोनेट करना चाहते हैं तो वे ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से इसकी सूचना दे सकते हैं। आवेदन करने वालों के लिए लास्ट में पूछा गया है कि वे आर्गन डोनेट करना चाहते है तो कॉलम को टिक करें।

वीके सिंह

अपर परिवहन आयुक्त

आईटी सेल