एक की जमानत अर्जी खारिज, एक अन्य के खिलाफ वारंट बी

VARANASI: जिला जेल के डिप्टी जेलर अनिल त्यागी हत्याकांड में अदालत ने एक ओर जहां एक आरोपी की जमानत अर्जी खारिज की दी। वहीं मऊ जेल में निरुद्ध एक अन्य आरोपी को जाने के लिए वारंट बी जारी किया। अपर जिला जज (अष्टम) उमेश चंद की अदालत ने मंगलवार को आरोपी आनंद सिंह उर्फ अजय की जमानत अर्जी खारिज की। आरोपी की जमानत का विरोध सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता वंदना श्रीवास्तव ने किया। अभियोजन पक्ष की दलील थी कि कैंट पुलिस ने छह मई ख्0क्ब् को मुखबिर की सूचना के आधार पर टकटकपुर क्षेत्र में घेराबंदी कर आनंद सिंह उर्फ अजय को अरेस्ट किया था। पुलिस ने उसके पास से ग्रेनेड बरामद किया था।

जारी हुआ वारंट बी

इसी प्रकरण में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उदयभान सिंह की अदालत ने मऊ जेल में निरुद्ध आरोपी अरविंद सिंह उर्फ नेता को लाने के लिए वारंट बी जारी किया। कैंट इंस्पेक्टर विपिन कुमार राय ने आरोपी को यहां लाने के लिए वारंट बी जारी करने की अदालत से अपील की थी। मऊ जिले के सराय लखंसी थाना क्षेत्र के पखईपुर गांव के अरविंद सिंह के गिरफ्तार न होने पर इसी अदालत ने उसे फरार घोषित किया था। इस आदेश के बाद अरविंद सिंह ने अपनी जमानत तुड़वाकर मऊ जिले में आदलत के सामने सरेंडर किया था। अदालत ने न्यायिक अभिरक्षा में लेकर उसे जेल भेज दिया। गौरतलब है कि ख्फ् नवंबर ख्0क्फ् को सुबह नौ बजे अर्दली बाजार में जिम जाते वक्त बदमाशों ने जिला जेल के डिप्टी जेलर अनिल त्यागी की हत्या कर दी थी। जिसके बाद पुलिस विवेचना में रमेश सिंह काका समेत इन आरोपियों का नाम प्रकाश में आया था।