- भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने दी सरकार के फैसले को चुनौती

NAINITAL: देवस्थानम एक्ट पर नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सरकार के एक्ट को हाईाकोर्ट में चुनौती दी है।

एक्ट को बताया असंवैधानिक

मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने मंगलवार को सांसद स्वामी की जनहित याचिका पर सुनवाई की। याचिका में कहा गया है कि चारधाम व 52 अन्य मंदिरों के लिए राज्य सरकार के स्तर से बनाया गया देवस्थानम अधिनियम असंवैधानिक है। सरकार के फैसले से पुजारियों में रोष है। याची ने यह भी कहा कि पूर्व में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल ने भी इस तरह के निर्णय लिए थे, जिनके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं, इनमें उन्हें जीत मिली थी। उन्होंने याचिका में यह भी अनुरोध किया है कि जब तक इस मामले में कोर्ट से कोई निर्णय नहीं आ जाता, सरकार कोई अग्रिम कार्यवाही न करे। याची ने तर्क दिया कि जनहित याचिका दायर करने के चंद घंटे पहले गढ़वाल कमिश्नर को देवस्थानम बोर्ड का सीईओ नियुक्त कर कर दिया, इससे साफ है कि सरकार की मंशा अच्छी नहीं है। सुनवाई के दौरान याचिका का विरोध करते हुए महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर ने याचिका को राजनीति और प्रचार पाने का तरीका बताया। साथ ही तर्क दिया कि अधिनियम पूरी तरह संवैधानिक है। उन्होंने याचिका को रद करने की मांग की। सरकार की ओर से मुख्य स्थायी अधिवक्ता परेश त्रिपाठी व अन्य स्टैंडिंग काउंसिल सदस्य भी सुनवाई में शामिल थे।