-ड्रोन निषेध क्षेत्र में ड्रोन उड़ाना व ड्रोन संबंधी नियमों का उल्लंघन अपराध

-ड्रोन के यूज पर अभिसूचना एवं सुरक्षा मुख्यालय ने जारी किए दिशा निर्देश

देहरादून, अब राज्य के किसी भी हिस्से में ड्रोन उड़ाना या फिर उसका यूज करना टेढ़ी खीर साबित होगा। इसके लिए नियम कानून सख्त कर दिए गए हैं। इस बारे में आम जनता को ड्रोन के प्रयोग के संबंध में अवेयर करने के लिए अभिसूचना एवं सुरक्षा मुख्यालय की ओर से गाइड लाइन जारी किए गए हैं।

ट्रेंड होना जरूरी

इन दिशा निर्देशों के अनुसार ड्रोन को खरीदने से पहले केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की गई प्रक्रियाओं का पालन किया जाना होगा। इस संबंध में समस्त जानकारी डीजीसीए की वेबसाइट www.dgca.nic.in पर उपलब्ध है। ड्रोन के संचालन से पहले नियमानुसार डीजीसीए से यूनिक आईडेंटिफिकेशन नंबर यूआईएन व स्वचालित एयरक्राफ्ट आपरेटर परमिट यूएओपी प्राप्त करना जरूरी होगा। ड्रोन को ऑपरेट करने वाला पायलट, केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत संस्थान से ट्रेंड होना जरूरी होगा। ड्रोन निषेध क्षेत्र में ड्रोन को नहीं उड़ाया जाए, ड्रोन निषेध क्षेत्र की सूची डिजीटल स्काई प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। ड्रोन की हर उड़ान से पहले डिजीटल स्काई प्लेटफॉर्म के जरिए परमिशन लेना जरूरी होगा।

थाने को देनी होगी जानकारी

डीजीसीए से ड्रोन उड़ाने की परमिशन के बाद संबंधित पुलिस थाने को इसकी सूचना ड्रोन उड़ाने से 24 घंटे पूर्व देना जरूरी है। डीजीसीए की वेबसाईट पर उपलब्ध पूछे जाने वाले प्रश्नों एफएक्यू व सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट (सीएआर) का गहनता से अध्ययन कर निर्देशों का पालन किए जाने के लिए कहा गया है। ड्रोन संबंधी नियमों का उल्लंघन व ड्रोन निषेध क्षेत्र में ड्रोन उड़ाना आईपीपीसी की धारा 121, 121 ए, 287, 336, 337, 338 व एएआई एक्ट के तहत दंडनीय अपराध बताया गया है।