प्रत्याशियों पर लगाई गई हैं कई बंदिशें, तोड़ने पर रद होगा नामांकन

ALLAHABAD: जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव अब हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में होगा। नव नियुक्त चुनाव अधिकारी आर गंगवार ने बताया कि चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशियों व मतदाताओं के लिए तथा समर्थकों के लिए आवश्यक है कि वे चुनाव के नियमों का पालन करें अन्यथा प्रत्याशी का नामांकन रद्द कर दिया जाएगा।

दस से पांच बजे तक मतदान

20 मई को होने वाले संघ के चुनाव के दौरान सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक मतदान किया जाएगा। मतदाता के पास जिला अधिवक्ता संघ अथवा बार कौंसिल उत्तर प्रदेश का परिचय पत्र होना चाहिए। मतदान स्थल से 100 मीटर की दूरी पर प्रत्याशी टेंट नहीं लगाएंगे। नारेबाजी व जमाव भी नहीं किया जाएगा। मतदान के दिन पुलिस प्रशासन द्वारा बाधित सड़क पर ट्रैफिक रूल लागू होगा। सड़क के दोनों तरफ कैंप या टेंट नहीं लगाया जाएगा। मतदान स्थल के इर्द गिर्द बैनर आदि नहीं लगेगा। प्रत्याशी सिर्फ 3 इंच गुणे 4 इंच साइज का हैण्डबिल अथवा विजिटिंग कार्ड साइज की प्रचार सामग्री प्रयोग में लाएंगे। इसके उल्लंघन पर नामांकन निरस्त होगा। मतदाता मतदान स्थल तक जिला जज गेट के पास से प्रवेश करके सीजेएम गेट से बाहर जाएंगे। प्रत्येक मतदाता ड्रेस में आएंगे।