विशेष न्यायालय एमपी, एमएलए कोर्ट ने मुकर्रर की एक दिसंबर की डेट

PRAYAGRAJ: उमा भारतीय के दो मुकदमे की सुनवाई अगले माह दिसंबर की एक तारीख को होगी। हाईकोर्ट से स्थगन आदेश प्राप्त होने के चलते विशेष न्यायालय एमपी/एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने यह डेड मुकर्रर की है। अग्रिम सुनवाई के लिए दी गई डेट पर उन्हें कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश भी दिए गए हैं।

केस नंबर एक में मुकदमा महोबा जिले के चरखारी थाना में 23 फरवरी 2012 को प्रभारी निरीक्षक रमेशचंद्र सिंह ने दर्ज कराई थी। इसमें आरोप है कि आरोपित व तमाम जनता के लोगों ने चरखारी थाने को घेर कर नारेबाजी की तथा निषेधाज्ञा आदेश का उल्लंघन करने के साथ पुलिस कर्मियों से झड़प भी की। केस के विवेचक राजेंद्र सिंह यादव ने उमा भारती के साथ मौजूद रहे दीपक सिंह, आशीष सिंह, गिरीशचंद्र एडवोकेट, केशव सिंह राजपूत, संतोष रिछारिया, बाबूराम के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया।

दूसरे केस में मुकदमा उप जिला मजिस्ट्रेट कुल पहाड़ महोबा ने थाना चरखारी में 22 फरवरी 2012 को कायम कराया था। आरोपित किया था कि निषेधाज्ञा लागू होने के दौरान चुनाव प्रचार का समय समाप्त हो जाने के बावजूद भाजपा प्रत्याशी उमा भारती ने गांव-गांव जाकर प्रचार किया तथा वोट देने की मांग की, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन है। इस मामले में विशेष न्यायाधीश ने आदेश दिया है कि चूंकि हाईकोर्ट ने 10 जुलाई 2013 को स्थगन आदेश दिया है। अद्यतन स्थिति के बारे में एक दिसंबर को अवगत कराया जाय।