NEW TEHRI: जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पोक्सो की अदालत ने रेप के मामले में दोषी करार देते हुए अभियुक्त को मौत की सजा सुनाई है। अभियुक्त ने डेढ़ साल की बच्ची से दुष्कर्म किया था, जिससे उसकी मौत हो गई। कोर्ट ने आरोपी पर पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

 

सौतेली बेटी से किया था दुष्कर्म

घटनाक्रम के मुताबिक घनसाली तहसील के विनकखाल में वर्ष 2016 में दोषी युसुफ उर्फ सोनू पुत्र जायद हुसैन निवासी ग्राम व थाना नूरपर, तहसील चांदपुर जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश ने अपनी सौतेली पुत्री डेढ़ वर्षीय बच्ची सोनू के साथ दुष्कर्म किया जिसके बाद उसकी मौत हो गई। दोषी ने बच्ची का शव जंगल में दफना दिया। बाद में गांव के लोगों ने इस मामले में बच्ची की मां का साथ दिया और राजस्व पुलिस को सूचना दी। जिसके बाद बच्ची के शव को जमीन से निकाला गया। इसके बाद बच्ची की मां अनीता देवी ने राजस्व क्षेत्र चमियाला में युसुफ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। अभियुक्त युसफ ने अनीता से मुस्लिम रीति-रिवाज के साथ विवाह किया था। 5 मार्च 2016 की रात को अभियुक्त ने बच्ची को अपने साथ सुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया जिस कारण बच्ची की मौत हो गई। उसके चार दिन बाद महिला ने राजस्व क्षेत्र विनकखाल में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके बाद अभियुक्त को हिरासत में लिया गया। सोमवार को मामले में बहस हुई। अभियोजन की ओर अधिवक्ता चंद्रवीर ने इस मामले में 13 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त युसुफ ऊर्फ सोनू को मौत की सजा सुनाई।