18 साल पूर्व हुई थी घटना, घायल हुए थे वकील

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वकील को 18 वर्ष पूर्व मारकर घायल करने के आरोपित इकबाल पुत्र सज्जाद निवासी लालगोपाल गंज थाना नवाबगंज को अपर जिला जज संजय कुमार शुक्ला ने दस वर्ष का सश्रम कारावास व जुर्माना से दंडित किये जाने का आदेश दिया है।

भतीजे के साथ थे वकील

थाना नवाबगंज में मोहम्मद सलीम एडवोकेट ने 23 सितम्बर 2001 को एफआईआर दर्ज कराया कि वे अपने भतीजे अहमद अली के साथ घर जा रहे थे कि रास्ते में अभियुक्त ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर बम मारा जिससे वे स्वयं तथा भतीजा अहमद अली घायल हो गये। अभियोजन व बचाव पक्ष की ओर से मुकदमे के 18 वर्ष के सफर में अभियोजन ने 6 गवाह तथा अभियुक्त की ओर से दस गवाह पेश किये गये। परीक्षण के दौरान सह अभियुक्त समीउल्ला की मृत्यु हो गयी तथा मुख्तार के विरूद्ध आरोप साबित न होने पर दोषमुक्त किया गया। उभयपक्ष की बहस एवं तर्क तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन करने पर कोर्ट ने अपने निष्कर्ष में पाया कि अभियुक्त दोषी है। उपरोक्त सजा सजा से दंडित किया।

हत्या के जुर्म में दो की जमानत खारिज

हत्या के आरोपित दुर्गेश सिंह, गुड्डू उर्फ राकेश थाना घूरपुर की जमानत अर्जी सेशन जज ने उभयपक्ष के तर्क सुनने के बाद अपराध गंभीर पाये जाने पर जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चन्द्र अग्रहरि ने कोर्ट को बताया कि अभियुक्तों ने 6 जुलाई 19 की रात्रि में भाड़े के शूटरों को सुपारी देकर सह अभियुक्त शैलेन्द्र की मदद से तीन लाख रूपया में पीयुष कुमार शुक्ला की हत्या को अंजाम दिया है। अपराध बहुत गंभीर है।

भाजपा नेता ने गोली मारी, जमानत खारिज

भाजपा नेता सभाजीत मिश्र पुत्र स्व। भवानी प्रसाद मिश्र निवासी ग्राम करूआडीह थाना फूलपुर द्वारा गोली मारकर अमित मिश्रा की हत्या के जुर्म को गंभीर पाये जाने पर अपर जिला जज सुनील कुमार ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। जमानत अर्जी का प्रबल विरोध शासकीय अधिवक्ता राजकुमार सिंह ने किया। थाना फूलपुर में सुनीता देवी ने 18 फरवरी 19 को रपट दर्ज कराया कि उसकी सास ने एक मकान दिया था जिसके कुछ हिस्से को उसके पति ने बनवाया था। अभियुक्त की नीयत खराब हो गयी और उक्त भाग पर कब्जा कर लिया। इसी विवाद में फायरिंग भी हुई थी। गोली लगने से अमित की मृत्यु हो गयी थी।