Firecrackers Ban in UP on Diwali 2020 : लखनऊ (IANS): उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार दिवाली पर पटाखों के संबंध में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेशों का पालन कराने जा रही है। यूपी के अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह, अवनीश अवस्थी के अनुसार, “एनजीटी का आदेश में विस्‍तृत जानकारी मौजूद है और हम इसका पालन करेंगे। यूपी के तमाम शहरों में हवा की गुणवत्ता बिगड़ रही है और इस मुद्दे को हल करने के लिए कदम उठाने होंगे। ऐसे में "कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, वाराणसी, बुलंदशहर, मुरादाबाद, बागपत, आगरा, मेरठ, हापुड़, मुजफ्फरनगर यानि 13 शहरों में दीवाली के दौरान पटाखों की बिक्री और पटाखे जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स और डिजिटल लेजर पटाखों की परमीशन
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर जिलाधिकारी अपने संबंधित जिलों में प्रदूषण के स्तर को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेंगे। मेरठ में पहले ही पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लखनऊ ने अभी तक केवल कुछ ही प्रतिबंध लगाए हैं। लखनऊ में जिन पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया है, उनमें सबसे पसंदीदा पटाखे 'लड़ी' या 'चटाई' या इसी तरह के उच्च डेसिबल वाले पटाखे शामिल हैं। नवीन अरोड़ा, संयुक्त पुलिस आयुक्त (जेसीपी) ने कहा है कि इन शहरों में केवल उन पटाखों की बिक्री की जा सकेगी, जिनकी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अनुमति होगी। साथ ही ये अनुमति समयानुसार होगी। जैसे - दीवाली और गुरुपर्व जैसे त्योहारों पर, रात 8 से 10 बजे के बीच ही आतिशबाजी की अनुमति होगी। क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर, आतिशबाजी रात 11.55 बजे से शुरू हो सकती है और 12.30 बजे तक जारी रह सकती है। diwali पर यूपी के 13 शहरों में पटाखों की बिक्री व जलाने पर बैन,लखनऊ,कानपुर,नोएडा,वाराणसी शामिल

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