पटाखे बेचने को लेकर 22 नवंबर को आएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला

पटाखा व्यापारी मुश्किल में, फायर विभाग और कलक्ट्रेट के लगा रहे चक्कर

Meerut। इस बार दिवाली पर पटाखा व्यापारी पटाखे बेचने के लाइसेंस के लिए कलक्ट्रेट और फायर विभाग के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनका लाइसेंस नहीं बन पा रहा है। कारण स्पष्ट है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नई पटाखा बेचने संबंधी कोई गाइडलाइन नहीं आ जाती, तब तक किसी का लाइसेंस नहीं बनाया जाएगा।

एक सप्ताह का भी नहीं बचेगा समय

शस्त्र अनुभाग की जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में पटाखा कंपनी के मालिकों ने ग्रीन पटाखे बनाने का दावा पेश किया है। जिस पर सुनवाई 22 अक्टूबर को होनी है। 27 अक्टूबर को दिवाली है, ऐसे में इतने कम समय में शासन की गाइडलाइन और लाइसेंस बन पाना संभव नहीं है। दबी जुबां से अधिकारी और कर्मचारी भी इस तरह की बात कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार दिवाली बिना पटाखे ही सेलिब्रेट करनी पड़ सकती है।

पिछले साल बने थे 100 लाइसेंस

पिछले साल की बात करें तो शस्त्र अनुभाग ने फायर विभाग की रिपोर्ट के बाद 100 के करीब लाइसेंस जारी किए थे। जिसके बाद पटाखा दुकानदारों ने जिमखाना मैदान में लगी थी। यह सब दुकानदार इस बार भी पटाखे के लाइसेंस बनवाने की फिराक में लगे हुए है, लेकिन अभी लाइसेंस बनाने के लिए मन कर दिया है।

पटाखे की दुकान के लिए नियम

पटाखे की दुकान आबादी से दूर होनी चाहिए।

बिजली सप्लाई के लिए हाइटेंशन तार, ट्रांसफार्मर के आसपास भी दुकान नहीं होनी चाहिए।

जिला प्रशासन, अग्निशमन विभाग और संबंधित थाना पुलिस की एनओसी के बाद ही पटाखा बेचने का लाइसेंस मिलता है।

पटाखों की दुकान में दीवारों पर धूम्रपान निषेध की सूचना का बोर्ड लगा होना चाहिए।

पटाखे की दुकान में अग्निशमन यंत्र होना समेत आग बुझाने के लिए रेत की बाल्टी और पानी की व्यवस्था होनी चाहिए।

पटाखों की दुकान में गैस सिलेंडर, लैंप, अगरबत्ती सहित ज्वलनशील पदार्थ नहीं होने चाहिए।

दुकान संचालक के पास आतिशबाजी के अनुभव वाला प्रमाण पत्र होना चाहिए।

दुकानदारों को अग्निशमन यंत्र चलाने की जानकारी होनी चाहिए।

पटाखे की दुकान में प्राथमिक उपचार के लिए फ‌र्स्ट ऐड बॉक्स होना चाहिए।

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पटाखों के लाइसेंस के लिए अभी कोई गाइडलाइन नहीं आई है। जो भी शासन से आदेश मिलेगा, उसी के तहत फायर विभाग अपनी रिपोर्ट लगाएगा। अभी किसी के लाइसेंस के आवेदन पर फायर विभाग ने संस्तुति नहीं दी है।

अजय कुमार शर्मा, सीएफओ

शासन की गाइडलाइन के आधार पर ही पटाखों के लाइसेंस की दुकान लगवाई जाएगी। अभी कोई गाइड लाइन नहीं आई है।

अखिलेश नारायण सिंह, एसपी सिटी