-फूड और मेडिकल शॉप्स के साथ ही पेट्रोल पंप नहीं होंगे बंद
-बेवजह घर से बाहर निकलने पर धारा 188 के तहत की जाएगी कार्रवाई
बरेली : कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए प्रदेश 15 जिलों में बरेली में भी लॉक डाउन कर दिया गया है जो 25 मार्च तक लागू रहेगा। इसमें सभी ऑफिसेज, इंस्टीट्यूशंस तो बंद रहेंगे लेकिन डेली नीड्स की शॉप्स ओपन रहेंगी जिससे जरूरत का सामान मिलता रहेगा। इसलिए बरेलियंस को बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। वे आराम से घरों पर रहें और बेवजह घरों से बाहर न निकलें।
ये सेवाएं मिलती रहेंगी
खानपान की वस्तुएं
खाद्यान, किराना, दूध, सब्जी आदि की दुकानें खोली जा सकेंगी। दाल, चावल, चीनी, आदि की खरीद के लिए लोग जा सकेंगे मगर भीड़ नहीं लगने दी जाएगी।
पेट्रोल पंप व एटीएम
सभी पेट्रोल पंप खुले रखने की छूट होगी। इनसे बिक्री होती रहेगी। इसी तरह सभी एटीएम भी चलती रहेंगी। बैंक कर्मी इनमें कैश लोड करते रहेंगे।
दवा की दुकानें
लॉक डाउन में दवा की दुकानों को शामिल नहीं किया जाएगा। थोक व फुटकर दवा की दुकानें खुली रहेंगी। भीड़ वहां भी नहीं लगने दी जाएगी।
सप्लाई वाहनों के लिए पास
आम लोग न तो बाहर निकलें न ही उन्हें बेवजह वाहन चलाने की अनुमति मिलेगी। दूध, सब्जी, दवा आदि सप्लाई करने वाले वाहनों के लिए पास जारी करने पर विचार हो रहा। इन उत्पादों के लिए पुलिस के वाहनों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
कुछ कार्यालय खुले रहेंगे
आवश्यक सेवाओं वाले कार्यालय खुले रहेंगे। पंचायती राज, नगर निगम और राजस्व विभाग के कार्यालयों में काम होगा। क्योंकि इनसे जुड़ी सेवाएं जारी रहेंगी।
बाहर निकले तो कार्रवाई
लॉक डाउन के दौरान बाहर बेवजह घर से बाहर निकलने पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। चूंकि अधिकतर विभाग बंद रहेंगे, इसलिए उनसे जुड़े अधिकारियों को सेक्टर प जोनल मजिस्ट्रेट बनाकर पूरे जिले में ड्यूटी पर लगाया जाएगा। वे निगरानी करेंगे कि आवश्यक वस्तु की दुकान पर भीड़ न इकट्ठी हो।
खाद्यान्न की दुकानें खुली रहेगी। जो लोग सामान लेने जाएं वे मास्क जरूर लगाएं। किसी भी दुकान पर एकत्र न हों। एक-एककर सामान लें और वहां से सीधे घर जाएं।
-नितीश कुमार, डीएम