न्यूयॉर्क (आईएएनएस)। न्यूयॉर्क के एक जज ने गुरुवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने राजनीतिक और व्यावसायिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए अपने ही चैरिटी फाउंडेशन के पैसों का दुरुपयोग करने के लिए जुर्माने के रूप में 2 मिलियन डॉलर (करीब 14 करोड़ रुपये) का भुगतान करने का आदेश दिया है। बता दें कि न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने ट्रंप फाउंडेशन की संपत्ति का गलत इस्तेमाल करने को लेकर ट्रंप के खिलाफ अदालत में एक मुकदमा दायर किया था, इसी सिलसिले में न्यूयॉर्क राज्य के न्यायाधीश सलियन स्कार्पुल्ला ने जुर्माना लगाया है।

अन्य चैरिटी सस्थाओं को दिया जाएगा ट्रंप फाउंडेशन का पैसा

सुनवाई के दौरान जज सैलियन स्क्रापुला ने फैसला सुनाते हुए कहा, 'राष्ट्रपति ट्रंप को जुर्माने के रूप में 2 मिलियन डॉलर का भुगतान करना होगा और ट्रंप फाउंडेशन को बंद कर दिया जाए और इसके पैसे को अन्य चैरिटी संस्थाओं को दे दिया जाए।' बता दें कि चैरिटी संस्थाओं का पैसा ट्रंप ने साल 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में प्रचार के लिए गलत तरीके से खर्च किया था। इसी के चलते उनपर जुर्माना लगाया गया है।

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2018 में ट्रंप ने स्वीकार किया आरोप

न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स ने 2018 में ट्रंप फाउंडेशन पर आरोप लगाया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसके पैसों का इस्तेमाल 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में निजी, व्यापारिक और राजनैतिक हितों के लिए किया था। बाद में ट्रंप ने इस मामले की सुनवाई के दौरान आरोप को स्वीकार कर लिया था। हालांकि, ट्रंप और उनके वकील काफी समय से इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते रहे हैं।

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