GORAKHPUR: दहेज उत्पीड़न के आरोप में जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोविंद बल्लभ शर्मा ने मंगलवार को सुल्तानपुर के रहने वाले आरोपी नलिन उर्फ अरविंद कुमार सिंह की जमानज अर्जी अपराध की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दिया है। अरविंद के पिता डॉ। अंजनी कुमार सिंह गोरखपुर विश्वविद्यालय से प्रोफेसर के पद से रिटायर हो गए हैं।

कोर्ट में जमानत अर्जी का विरोध करते हुए एडीजीसी ने कहा कि शादी बड़े धूमधाम से 6 फरवरी 2013 को आरोपी अरविंद सिंह उर्फ नलिन के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही आरोपी लड़की से दहेज की मांग करते हुए उसे गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट और जान से मारने की कोशिश की गई। तर्क था कि वादिनी की रक्षा की जिम्मेदारी अभियुक्त पर ही है। लेकिन आरोपी ने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया और जान से मारने की नियत से दुपट्टा से गला कसा दिया। इस संबंध में पर्याप्त साक्ष्य संकल्ति किया गया। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर है। सभी दलीलों को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।