-आरटीई प्रपत्र जमा नहीं करने वाले निजी स्कूलों पर गिरेगी गाज

-डीएसई ऑफिस से बुधवार को भेजा गया है प्रिंसिपल व अध्यक्ष को लेटर

-एक सप्ताह के अंदर डॉक्यूमेंट नहीं भेजने पर होगी कार्रवाई

JAMSHEDPUR: शिक्षा विभाग ने नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत अब तक प्रपत्र एक जमा न करने वाले सारे निजी विद्यालयों को बंद करने की चेतावनी दी है। ईस्ट सिंहभूम के ख्भ्0 निजी स्कूलों के प्रिंसिपल व अध्यक्ष को जिला शिक्षा अधीक्षक सह आरटीई सेल के नोडल पदाधिकारी बांके बिहारी सिंह की ओर से बुधवार को नोटिस भेजा गया है। इस अनुसार जिले के ख्भ्0 ऐसे निजी विद्यालय हैं, जिन्होंने अब तक प्रपत्र एक नहीं भरा है। पत्र में बताया गया है कि आरटीई ख्009 की धारा क्8 एवं क्9 के अंतर्गत सभी मान्यता प्राप्त अथवा गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों को मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रपत्र एक में निहित एवं वर्णित तथ्यों को साक्ष्य सहित सरकार को जमा करना अनिवार्य था लेकिन इन विद्यालयों ने इसका पालन नहीं किया। प्रपत्र एक में विद्यालय से संबंधित सारी जानकारी भरकर जिला शिक्षा विभाग को जमा करनी है। बार-बार अनुरोध के बावजूद ये स्कूल ऐसा करने में बचते रहे हैं लेकिन अब ऐसा नहीं चलने वाला। इस मामले पर राज्य सरकार के आदेश के बाद जिला शिक्षा विभाग काफी गंभीर हो चुका है। इन विद्यालयों को मात्र एक सप्ताह का समय दिया गया है। प्रपत्र एक अगर एक सप्ताह के अंदर जिला कार्यालय को प्राप्त नहीं होता है तो इन विद्यालयों को बंद करने की कार्रवाई की जायेगी।

क्98 निजी स्कूलों की होगी जांच

ईस्ट सिंहभूम के विभिन्न प्रखंडों में आरटीई का प्रपत्र-एक जमा कर चुके क्98 निजी स्कूलों के स्थल जांच करने के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक बांके बिहारी सिंह की ओर से सभी बीईईओ को पत्र भेजा गया है। बीईईओ को प्रपत्र-एक में भरी गई जानकारियों के अनुसार स्कूल का विस्तृत ब्योरा, स्थापना से संबंधित अभिलेख, पिछले तीन साल के आय-व्यय का व्योरा, स्कूल का स्वरूप और क्षेत्र, नामांकन, क्रीड़ा स्थल सहित क्म् बिंदुओं पर मुख्य रूप से स्थलीय निरीक्षण करना है। सिर्फ यही नहीं इसकी रिपोर्ट एक सप्ताह के अंदर जिला शिक्षा कार्यालय में जमा करनी है।