- 20 मार्च से 15 अप्रैल के बीच जारी हुए और वैलिड ई वे बिल की वैलिडिटी बढ़ाने का आदेश 20 मार्च से लागू हो चुका बढ़ाई गई

KANPUR Ñ लॉकडाउन के दौरान माल से लदे ट्रक बार्डर पर फंसे हुए हैं या फिर वह निकल ही नहीं पा रहे है। ऐसे में जीएसटी काउंसिल की ओर से व्यापारियों और ट्रांसपोर्टर्स को एक बड़ी राहत दी गई है। ई वे बिल से जुड़ी इस राहत से लॉकडाउन के दौरान जेनरेट किए गए ई वे बिल की वैलेडिटी को बढ़ा दिया गया। कैट के राष्ट्रीय सचिव पंकज अरोरा ने बताया कि 20 मार्च से 15 अप्रैल के बीच जो भी ई वे बिल जेनरेट किए गए। या उनकी वैलिडिटी इस अवधि के बीच में है। उस वैलेडिटी को बढ़ा दिया गया है। अब यह सारे ई वे बिल 30 अप्रैल तक वैलिड रहेंगे।

आदेश 20 मार्च से ही लागू

यह आदेश 20 मार्च से ही लागू माना जाएगा। ट्रांसपोर्टर्स के मुताबिक एक दिन पहले शासन ने ट्रकों को आने-जाने की परमीशन दी है। बावजूद इसके अभी भी सैकड़ों ट्रक ड्राइवर्स के चले जाने के कारण खड़े है। वहीं तमाम ट्रक लोडिंग-अनलोडिंग के लिए मजदूर न होने कारण फंसे हुए हैं। यूपी मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश गांधी के मुताबिक ट्रांसपोटर्स को इससे राहत मिलेगी, क्योंकि अभी भी बड़ी तादाद में ट्रक दूसरे शहरों और हाईवे पर फंसे हुए हैं।