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-डीआईओएस ने सभी कोचिंग संचालकों को भेजा नोटिस

-पार्किंग के साथ ही अग्निशमन यंत्र रखना हुआ अनिवार्य

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PRAYAGRAJ: सिटी में कोचिंग संचालकों की मनमानी रोकने के लिए आखिरकार प्रशासन का डंडा चलने लगा। कोचिंग संस्थानों में अग्निशमन यंत्र और पार्किंग की व्यवस्था करने के लिए गुरुवार को फरमान जारी हो गया। डीआईओएस आरएन विश्वकर्मा की ओर से सिटी के सभी कोचिंग संचालकों को एक सप्ताह के अंदर निर्देश के अनुसार व्यवस्था करने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही प्रयागराज प्राधिकरण, फायर ब्रिगेड समेत सभी संबंधित डिपार्टमेंट से एनओसी लेने का निर्देश भी दिया गया है। साथ ही जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उन्हें डीआईओएस ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराने का भी निर्देश दिया गया है।

एक लाख तक लगेगा जुर्माना

डीआईओएस की ओर से जारी किए गए पत्र में यह भी कहा गया है कि निर्देश नहीं मानने वाले कोचिंग संस्थान पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। निर्देश का पालन नहीं होने पर कोचिंग संस्थान पर दस हजार से एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने की व्यवस्था की गई है। पत्र में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि एक सप्ताह की अवधि पूरी होने के बाद जिन कोचिंग संस्थानों में निर्देशों का पालन नहीं होगा, उनके खिलाफ जुर्माना वसूलने और कार्रवाई करने के लिए उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अध्यादेश 2002 की धारा सात एवं धारा आठ में निहित शक्तियों के अधीन एडीएम सिटी को कार्रवाई के लिए संस्तुति की जाएगी।