कानपुर (इंटरनेट डेस्क्): प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। आपके लिए हायर पेंशन पाने का गोल्डन चांस है। EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने हायर पेंशन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया से जुड़ी गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसके तहत एम्प्लाइज 3 मार्च 2023 तक हायर पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। हालांकि, ये ऑप्शन उन्हीं एम्प्लाॅइज है, जिन्होंने 31 अगस्त 2014 को एम्पलॉयी प्रोविडेंट फंड के मेंबर थे और ईपीएस के तहत हायर पेंशन का ऑप्शन नहीं चुन पाएं हैं। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2022 में एम्प्लायी पेंशन (एमेंडमेंट) योजना, 2014 को बरकरार रखा था। इसमें पेंशन योग्य सैलरी कैप को 6500 रुपये पर मंथ से बढ़ाकर 15 हजार रुपये दिया गया था। इसके लिए मेंबर्स और एम्प्लाॅयर को उनके बेसिक सैलरी का 8.33% कंट्रीब्यूशन देने की परमीशन दी गई थी।

संयुक्त विकल्प फॉर्म स्वीकार करने की गाइडलाइन जारी

ईपीएफओ ने फील्ड कार्यालयों द्वारा 'संयुक्त विकल्प फॉर्म' स्वीकार करने की गाइडलाइन जारी कर दी। EPFO ने कहा कि यह प्रक्रिया जल्द ही ऑनलाइन शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए एक यूनीक रिसोर्स लोकेशन जारी किया जाएगा। इसके बारे में जानकारी देने के लिए क्षेत्रीय पीएफ आयुक्त सार्वजनिक सूचना के लिए नोटिस बोर्ड और बैनर के माध्यम से जानकारी देंगे।

ये है प्रोसेस

ज्यादा पेंशन के लिए ईपीएस मेंबर को ईपीएफओ ऑफिस पहुंचना होगा। यहां एप्लिकेशन के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी जमा कराने होंगे। जॉइंट ऑप्शन में डिसक्लेमर और डिक्लरेशन भी होगा। प्रॉविडेंट फंड से पेंशन फंड तक में एडजस्टमेंट की जरूरत है तो जॉइंट फॉर्म में कर्मचारी की सहमति की जरूरत होगी। छूट वाले प्रॉविडेंट फंड ट्रस्ट से पेंशन फंड को फंड ट्रांसफर करने वाले केस में ट्रस्टी को एक अंडरटेकिंग जमा करनी होगी। एप्लिकेशन जमा होने के बाद इससे सर्कुलर के मुताबिक निपटा जाएगा। इसके लिए जल्द ही यूनिक रिसोर्स लोकेशन बताया जाएगा।

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