24 घंटे के लिए पांच की जगह देने होंगे 20 रुपये

नई दरों के मुताबिक लॉकर में सामान रखने के लिए अब 24 घंटे के लिए पांच रुपये के बजाय 20 रुपये अदा करने होंगे, जबकि इसके बाद के हर 24 घंटे के लिए 30 रुपये का शुल्क वसूला जाएगा. अब क्लॉक रूम शुल्क पहले 24 घंटे के लिए 10 के बजाय 15 रुपये लिया जाएगा, जबकि इसके बाद प्रत्येक 24 घंटे के लिए 20 रुपये वसूले जाएंगे. रेलवे बोर्ड ने 23 जनवरी को इस संबंध में सर्कुलर जारी कर दिया है. बुधवार को ही रेलमंत्री पवन कुमार बंसल ने कहा था कि किराया बढ़ाने के बावजूद रेलवे की स्थिति में बहुत सुधार नहीं होगा. दरअसल, किराया बढऩे से हर साल प्राप्त होने वाले 6600 करोड़ रुपये में 3300 करोड़ डीजल में खर्च हो जाएंगे. डीजल की कीमत आंशिक विनियंत्रण के बाद रेलवे जैसे थोक खरीदारों के लिए 10 रुपये 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ गई है. रेलमंत्री ने तभी कमाई बढ़ाने के नए उपाय करने का संकेत दे दिया था.

किराया न बढ़ाने की बात कहीं थी

रेलमंत्री ने पहले रेल बजट में किराया न बढ़ाने की बात कही थी, लेकिन अब वह इसे लेकर भी अडिग नहीं दिख रहे. ट्रेनों से टकराकर हाथियों की मौत की बढ़ती घटनाओं पर द्रमुक सांसद टीआर बालू की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति रेलवे से सवाल करेगी. साथ ही इससे बचने के उपाय सुझाने के लिए महीने भर में एक पैनल का गठन भी करेगी. 2006-11 के बीच ट्रेन से टकराकर मरे 67 जानवरों में 62 हाथी और एक शेर भी शामिल है.

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