दिल्ली गैंगरेप केस के बाद वुमेन से छेड़खानी व बाकी क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए गवर्नमेंट ने 'क्रिमिनल ला अमेंडमेंट बिल 2013' को थर्सडे को ही पार्लियामेंट में पास किया है. इस विधेयक के कानून बनने तक ऐसी घटनाएं रोकने के लिए गवर्नमेंट ने गत तीन फरवरी को इस बारे में अध्यादेश लाया था. इसके प्रावधानों के तहत वडोदरा में एक युवक को एक लड़की का पीछा करने व एसएमएस भेजने के मामले में अरेस्ट किया गया है.

एंटी रेप बिल के बाद पहली अरेस्िटंग

पुलिस का दावा है इस कानून के तहत देश में यह पहला मामला हो सकता है. आरोपी इंजीनियरिंग की लड़की का पीछा करता था व उस पर रिश्ता बनाने का दबाव बना रहा था. वडोदरा के सयाजीगंज पुलिस थाना इलाके में दर्ज मामले के अनुसार 22 साल के राजदीप राउत नामक युवक एमएस यूनिवर्सिटी की एक 20 साल की स्टूडेंट का काफी दिनों से पीछा करता था व उसे एसएमएस भेजता था.

एक सामाजिक संस्था की मदद से पुलिस ने विक्िटम को पुलिस कंपलेंट के लिए तैयार कर उसके अगेंस्ट इंडियन पीनल कोर्ट की धारा 354 डी 1 के तहत मामला दर्ज कर ट्यूज्डे की रात उसे अरेस्ट किया. पुलिस आयुक्त सतीश शर्मा ने बताया कि राष्ट्रपति की ओर से मंजूर अध्यादेश पुलिस को गत दिनों मिला था जिसके आधार पर पुलिस ने  यह कार्यवाही प्रारंभ की है.

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