- चलती ट्रेन में यात्री का सामान गुम होने पर उपभोक्ता फोरम में दर्ज होगा मुकदमा

- सात दिन के अंदर जीआरपी को तलाशना होगा सामान

Meerut । चलती ट्रेन में यदि आपका सामान चोरी हुआ तो अब रेलवे उसका जुर्माना देगा। रेलवे टिकट के साथ आपकी और आपके सामान की सुरक्षा के लिए बाध्य हो जाती है यदि टिकट लेने के बाद भी आपका सामान चोरी हुआ तो रेलवे उसकी भरपाई करेगा।

सात दिन में एक्शन

ट्रेन में सफर के दौरान यदि यात्री का सामान चोरी हो जाता है तो यात्री की एफआईआर दर्ज करने के साथ सात दिन के बाद सामान की बरामदगी या आरोपी की गिरफ्तारी जीआरपी को दिखानी होगी। यदि ऐसा नही होता तो यात्री उपभोक्ता फोरम में एफआईआर की तहरीर जमा कर अपना क्लेम कर सकता है।

उपभोक्ता फोरम दिलाएगा जुर्माना

दरअसल नियमानुसार सफर के दौरान जो टिकट यात्री को दिया जाता है उसमें यात्री व उसके सामान की सुरक्षा का भी दो प्रतिशत किराया रेलवे वसूलता है। ऐसे में ट्रेन में आराम से सोते हुए यात्रा करने की गारंटी रेलवे द्वारा उस टिकट के माध्यम से यात्री को मिलती है। अब यदि सामान चोरी होता तो ये रेलवे की लापरवाही है। उसका जुर्माना भी रेलवे ही देगा।

टीटी और जीआरपी की जिम्मेदारी

स्लीपर या एसी कोच में केवल उन्हीं यात्रियों को प्रवेश की अनुमति मिलती है जिनके पास टिकट होता है। ऐसे में अगर कोई यात्री बिना टिकट के अंदर आता है तो उनकी निगरानी जीआरपी या जांच टीटीई की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में सामान चोरी होने पर रेलवे द्वारा टीटीई या जीआरपी पुलिस को जिम्मेदार माना जाएगा।

यात्री अपने सामान के क्लेम के लिए उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर सकता है। लेकिन यह निर्भर है जीआरपी की कार्रवाई के ऊपर यदि जीआरपी सामान ढूंढने में असफल है तो यात्री को सामान का मुआवजा दिया जाएगा।

- आरपी ंिसह, स्टेशन अधीक्षक कैंट