रांची (एएनआई)। रांची की एक विशेष सीबीआई अदालत ने मंगलवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रमुख लालू प्रसाद और दस अन्य को 139.35 करोड़ रुपये के डोरंडा कोषागार घोटाला में दोषी ठहराया। यह चारा घोटाले से जुड़ा पांचवां मामला है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री पहले ही 950 करोड़ रुपये के चारा घोटाले से जुड़े चार मामलों में दोषी पाए जा चुके हैं सजा काट रहे हैं। अब डोरंडा ट्रेजरी केस में रांची में सीबीआई की विशेष अदालत 21 फरवरी को सजा सुनाएगी।

36 अन्य लोगों को तीन-तीन साल की सजा
यादव के वकील प्रभात कुमार ने कहा, “लालू प्रसाद यादव को सजा की घोषणा के लिए 21 फरवरी को रांची में सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई होगी।” चारा घोटाला मामले में सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए राजद नेता को दोषी पाया। सीबीआई कोर्ट ने 36 लोगों को तीन-तीन साल जेल की सजा सुनाई है।

लालू की सजा पर अब होगा फैसला
डोरंडा कोषागार मामले में बचाव पक्ष के वकील संजय कुमार ने कहा, "रांची में सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा 36 लोगों को 3-3 साल की जेल की सजा दी गई है। लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहराया गया है। उन्हें सजा कितनी होगी, इसकी घोषणा की जानी बाकी है।" इससे पहले पिछले साल अप्रैल में, झारखंड उच्च न्यायालय ने चारा घोटाले से संबंधित मामलों में से एक दुमका कोषागार से धोखाधड़ी से निकासी के मामले में राजद सुप्रीमो को जमानत दे दी थी, जिसके लिए उन्हें दोषी ठहराया गया था। उन्हें अक्टूबर 2020 में चाईबासा ट्रेजरी घोटाला मामले में और फरवरी 2020 में देवघर ट्रेजरी घोटाला मामले में पहले ही जमानत दे दी गई थी।

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