डकैती, लूट, मारपीट, आगजनी के मामले में थी अभियुक्त

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PRAYAGRAJ: डकैती, लूट, मारपीट व आगजनी की घटना में शामिल पूर्व विधायिका विजमा यादव, मूलचन्द्र, ज्ञानचन्द्र, अमर सिंह, लोहा सिंह, राजू व लालचन्द्र को एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने नैनी जेल में आमद किए जाने का आदेश दिया।

झूंसी थाना क्षेत्र की घटना

घटना झूंसी थाना क्षेत्र की है। शशी देवी ने रपट दर्ज कराई थी। 29 मई 05 को उपरोक्त आरोपितों तथा अन्य ने छतनाग वाले मकान में घुसकर डकैती, लूट, मारपीट व आगजनी की। थाने में रिपोर्ट करने पर तत्कालिन थानाध्यक्ष पद्माकर राय ने रपट दर्ज करने की बजाय थाने पर बैठा लिया। कोई कार्रवाई नही की।

कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ केस

पीडि़ता ने कोर्ट में अर्जी दी तो आरोपितों को तलब करने के साथ ही मुकदमा परिवाद में दर्ज हुआ। आरोपित हाईकोर्ट गए, स्थगन आदेश मिला तथा चार सप्ताह में हाजिर होने का निर्देश भी दिया गया। इसका पालन न होने पर कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था।

सत्यापन के बाद रिहाई का आदेश

कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में लेकर जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए एक एक लाख रुपए की दो जमानतें व इसी धनराशि का मुचिलका प्रत्येक आरोपितों द्वारा पेश किए जाने पर रिहा किए जाने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह शर्त रखी कि जमानतदारों की सम्पत्ति व शोहरत आम का सत्यापन हो जाने पर ही रिहाई की जाए। विशेष न्यायाधीश ने पारित आदेश का पालन पूर्ण न होने पर पूर्व सपा विधायक विजमा यादव समेत सभी आरोपितों को जेल भेजने का आदेश दिया।

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विजयी होने पर दी बधाई

बार कौंसिल के चुनाव में जिला अधिवक्ता संघ के पूर्व मंत्री देवेन्द्र मिश्र नगरहा के विजयी होने पर अधिवक्ता संघ ने बधाई दी। बधाई देने वालों में उमाशंकर तिवारी, मंत्री मनोज सिंह लोकेश, कृष्ण चन्द्र मिश्र, मनीष खन्ना, विकास गुप्ता, श्याम जी टण्डन, जगदीश त्रिपाठी शमिल थे।

हत्यारोपियों की जमानत खारिज

सेशन जज एके ओझा ने हत्या के आरोपित विनोद सोनी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। शासकीय अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि आरोपित द्वारा जघन्य तरीके से हत्या को अंजाम दिया गया था।