नंबर एक: पैसे निकालने के लिए एक फॉर्म भरना होगा और सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा। श्रम मंत्रालय ने पीएफ एक्ट के क्लॉज 68जे व 69एन में बदलाव किया है। इसके तहत खाताधारक जो भी पैसा अपने पीएफ अकाउंट से निकालेंगे, वह वापस नहीं करना होगा।

नंबर दो: आप इलाज के लिए पैसा निकाल सकते हैं। टीबी, कुष्ठ रोग, पक्षाघात, कैंसर, मानसिक बीमारी या बड़े ऑपरेशन के लिए एडवास में पैसा निकाला जा सकता है। इससे पहले पैसे निकालने के लिए अस्पताल के एक डॉक्टर से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता था। अब पीएफ खाते से इलाज के लिए पैसा निकालने में डॉक्टर का सर्टिफिकेट पहले जमा कराने की बाध्यता को खत्म कर दिया है। इलाज के लिए अब छह महीने तक की सैलरी को निकाला जा सकता है। प्रोफार्मा में बदलाव के लिये कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 में संशोधन किया गया है। अब अंशधारक को एक एकीकृत फार्म का उपयोग करना होगा और स्व-घोषणा संबंधित नियम के जरिये विभिन्न आधार पर ईपीएफ खाते से कोष निकाल सकते हैं।

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नंबर तीन: इसी तरह अब घर या जमीन खरीदने के लिए 90 प्रतिशत सैलरी को निकाला जा सकता है। इसके अलावा घर के लिए कर्ज के ईएमआई के भुगतान के लिए धन निकाला जा सकेगा। बच्चों के विवाह के अलावा उनकी शिक्षा के लिए आंशिक प्रोविडेंट फंड निकाला जा सकता है। इसके लिए ध्यान रहे कि पीएफ खाते से निकासी सुविधा उन्हीं सदस्यों के लिये उपलब्ध होगी जो निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों। यानि अगर सदस्य इस नए नियम के तहत आवेदन करता है तो इसके लिये जरूर है कि उसने कम से कम तीन साल कोष में योगदान किया हो। साथ ही, यह सुविधा उसके जीवनकाल में सिर्फ एक बार ही मिल सकेगी। जो ईपीएफओ की स्कीम में 20 साल या इससे अधिक समय तक कंट्रीब्यूशन करते रहेंगे, उन्हें लायल्टी-कम-लाइफ’  के तहत 50000 रुपये तक का अतिरिक्त वित्तीय लाभ सरकार द्वारा दिया जा सकता है।

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नंबर चार: पेंशन आपको तभी मिल सकती है जब नौकरी करते हुए आपको कम से कम 6 साल हो चुके हों। क्लेम को अप्लाई करने के बाद एक वन टाइम पासवर्ड मिलेगा। जिसे भरने के बाद यह प्रोसेस पूरी हो जायेगी। यह ओटीपी आपके उस मोबाइल नंबर पर आएगा जो आपके आधार कार्ड से जुड़ा होगा। यानि अपना मोबाइल नंबर आधार कार्ड से अवश्य जुड़वा लें।

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