नई दिल्ली (पीटीआई)। चुनाव आयोग ने कहा कि इस वादे से चुनाव आचार संहिता के किसी अनुबंधों का उल्लंघन नहीं होता है। गोखले ने दावा किया था कि चुनाव के दौरान केंद्र सरकार अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए भेदभाव पूर्ण वादा कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, आयोग ने चुनाव आचार संहिता के पार्ट VIII में उल्लिखित इलेक्शन मैनिफेस्टो गाइडलाइन का हवाला देते हुए कहा कि यह वादा माॅडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं करता है।
वादा वही जो पूरा किया जा सके
चुनाव आयोग ने कहा कि संविधान में निहित राज्य नीति निर्देशक तत्वों के तहत राज्य नागरिकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को तैयार कर सकती है। इसलिए चुनाव घोषणा पत्र में इस प्रकार का कोई वादा करना चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। गोखले को दिए जवाब में चुनाव आयाेग ने नियमों का हवाला भी दिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि मतदाताओं का भरोसा सिर्फ उन वादों पर मांगा जा सकता है जिन्हें पूरा किया जा सके।
By: Satyendra Kumar Singh | Updated Date: Sat, 31 Oct 2020 15:58:00 (IST)
