- 11 दिनों में आठ हजार अनमीटर्ड उपभोक्ताओं के यहां लगाए जाने हैं मीटर

- निर्धारित समय में कार्य पूरा नहीं हुआ तो देगी होगी मुफ्त की बिजली

Meerut: अनमीटर्ड बिजली उपभोक्ताओं को लेकर आया विद्युत नियामक आयोग का नया फरमान बिजली विभाग के लिए भारी पड़ सकता है। नए आदेश मुताबिक शहरी क्षेत्र में अनमीटर्ड बिजली उपभोक्ताओं के यहां मीटर लगाने की डेड लाइन 29 जुलाई से बढ़ाकर 11 अगस्त कर दी गई है। लेकिन अभी भी केवल मेरठ क्षेत्र आठ हजार बिजली उपभोक्ताओं के यहां मीटर लगाने का कार्य बचा है।

हार्ड एंड फास्ट

नियामक आयोग के मुताबिक यदि 11 दिनों के भीतर उपभोक्ताओं के यहां मीटर नहीं लगाए गए तो यह सुस्ती पॉवर कॉर्पोरेशन पर भारी पड़ सकती है। क्योंकि विद्युत नियामक आयोग ने सख्त आदेश दिया है कि जिन उपभोक्ताओं के यहां तय समयावधि में मीटर नहीं लग पाएंगे उनकों मुफ्त में विद्युत आपूर्ति करनी होगी।

इस बार गिरे तो संभलना मुश्किल

उप्र राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि आयोग ने डेड लाइन 29 जुलाई से बढ़ाकर 11 अगस्त कर दी है। नियामक आयोग द्वारा सभी कंपनियों के प्रबन्ध निदेशकों व अध्यक्ष, पावर कारपोरेशन से जवाब तलब किया गया है। जिसकी सुनवाई भी 11 अगस्त को होनी है।

प्रदेश में 8 लाख से अधिक

उपभोक्ता परिषद का कहना है कि यह दुर्भाग्य की बात है कि बिजली कंपनियों द्वारा पहले उपभोक्ताओं से मीटर का मूल्य ले लिया जाता है और इसके बाद भी उनके घरों में मीटर नहीं लगाया जाता। उनसे नारमेटिव बिलिंग से वसूली की जाती है। लगभग 8 लाख विद्युत उपभोक्ताओं के यहां मीटर बिजली कंपनियों द्वारा नहीं लगाया गया है। ऐसे में इन सभी उपभोक्ताओं को पावर कॉर्पोरेशन को मुफ्त में बिजली देनी पड़ेगी।

अनमीटर्ड उपभोक्ताओं के घरों में मीटर लगाने का कार्य किया जा रहा है। निर्धारित तिथि से पूर्व ही काम कर लिया जाएगा।

पीके निगम, एई अर्बन, बिजली विभाग