- डीबीटीएल योजना के तहत ऑयल कम्पनियां अगले महीने से शुरू करेंगी यह व्यवस्था

- उम्रदराज, चलने-फिरने में असहाय मेडिकली अनफिट कंज्यूमर्स के कनेक्शन होंगे ट्रांसफर

- जनवरी से शुरू होगी आवेदन की प्रक्रिया, 31 मार्च तक बैंक से लिंक करवा सकेंगे आधार कार्ड

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KANPUR : चलने-फिरने में अक्षम, असहाय व उम्रदराज एलपीजी कंज्यूमर्स के कानूनी वारिस कनेक्शन अपने नाम ट्रांसफर करवाकर सब्सिडी हासिल कर सकते हैं। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए अगले महीने से गैस एजेंसियों में आवेदन किया जा सकता है।

न आधार कार्ड, न बैंक एकाउंट

नगर की ब्8 गैस एजेंसियों में करीब सवा आठ लाख घरेलू गैस उपभोक्ता हैं। आंकड़ों के अनुसार करीब ब्0 हजार से ज्यादा कनेक्शन ऐसे उम्रदराज कंज्यूमर्स के नाम हैं, जो चल-फिर सकने में अक्षम हैं। ऐसे कंज्यूमर्स के पास न तो आधार कार्ड है, न ही किसी बैंक में एकाउंट। आधार कार्ड कैम्प तक जाना भी उनके लिए मुमकिन नहीं है। डीबीटीएल योजना के मद्देनजर ऐसे कंज्यूमर्स के परिजन अपने नाम गैस ट्रांसफर करवाने के लिए एजेंसियों के चक्कर काट रहे हैं।

सिर्फ कानूनी वारिस

जिन कंज्यूमर्स का अब तक आधार कार्ड और बैंक एकाउंट नहीं है। उनके पास फ्क् मार्च तक का समय है। एक अप्रैल से पहले आधार कार्ड बनवाकर गैस एजेंसी को देने के साथ ही बैंक एकाउंट से भी लिंक करवाना होगा। मगर, हजारों उम्रदराज, असहाय कंज्यूमर्स तब भी आधार कार्ड व बैंक एकाउंट नहीं बनवा सकते। यूपी गैस वितरक संघ के पूर्व महामंत्री भारतीश मिश्रा ने बताया कि ऐसे कंज्यूमर्स के कानूनी वारिस ही कनेक्शन ट्रांसफर करवाने के पा˜ा होंगे।

अगले महीने से शुरू होगी प्रक्रिया

कनेक्शन ट्रांसफर करवाने की प्रक्रिया अगले महीने जनवरी से शुरू की जाएगी। एजेंसी मालिकों ने बताया कि फ्क् दिसंबर तक सारा फोकस उन कंज्यूमर्स पर है, जिनके आधार कार्ड बन चुके हैं। असहाय गैस कंज्यूमर्स के कानूनी वारिस अगले महीने जनवरी से कनेक्शन ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकते हैं। कुछ समय बाद एप्लीकेंट के नाम कनेक्शन ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

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बॉक्स

कनेक्शन ट्रांसफर की जरूरी बातें -

ø गैस कंज्यूमर का स्वीकृति पत्र। यह सादे कागज पर लिखा जाएगा।

ø जिस वारिस के नाम कनेक्शन ट्रांसफर होना है। उनका एड्रेस प्रूफ व आईडी प्रूफ।

ø कानूनी वारिस होने का प्रमाण पत्र। राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, मार्कशीट आदि।

ø कंज्यूमर बीमार या शारीरिक रूप से असहाय है। इसके लिए किसी डॉक्टर का मेडिकल सर्टीफिकेट।

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इनसेट

एक प्रयास जरूर करें

यूपी गैस वितरक संघ ने कनेक्शन ट्रांसफर करवाने के लिए फर्जीवाड़े की आशंका भी जताई है। इसलिए आवेदन करने वालों का वैरीफिकेशन भी करवाया जाएगा। फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ सप्लाई विभाग की मदद से मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। जिससे सही व्यक्ति को ही योजना का लाभ मिल सके। इसलिए जो लोग ठीक ठाक हैं वो जबरन मेडिकली अनफिट दिखाकर प्रक्रिया से बचने की कोशिश न करें। बल्कि, आधार कार्ड व बैंक एकाउंट खुलवाने का प्रयास करें।

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वर्जन

ø कई कंज्यूमर्स ऐसे हैं, जिनके परिजन अपने नाम पर गैस कनेक्शन ट्रांसफर करवाना चाहते हैं। मगर, डीबीटीएल योजना के मद्देनजर सिर्फ कानूनी रूप से वारिस व्यक्ति के नाम पर ही कनेक्शन ट्रांसफर होगा। आवश्यक फॉर्मेल्टी पूरी करके कनेक्शन ट्रांसफर करवाया जा सकता है।

- भारतीश मिश्रा, पूर्व महामंत्री, यूपी गैस वितरक संघ