झारखंड की बोकारो अदालत ने इस मामले में गिरिराज सिंह के ख़िलाफ़ बुधवार को गिरफ़्तारी वारंट जारी किया था. उनके ख़िलाफ़ तीन मामले दर्ज किए गए हैं- एक बिहार में और दो झारखंड में.

गिरिराज सिंह ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा है, "मैं कल अदालत के सामने सरेंडर करूंगा. मैं क़ानून, न्यायालय और चुनाव आयोग का सम्मान करता हूं."

जब उनसे पूछा गया कि वो कहां सरेंडर करेंगे तो उन्होंने इस बारे में बताने से इंकार कर दिया.

पुलिस रवाना

बोकारो के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने पहले बीबीसी से कहा था कि वारंट जारी होने के बाद पुलिस का एक दल बीजेपी नेता सिंह की गिरफ़्तारी के लिए पटना रवाना हो गया है.

जितेंद्र कुमार के मुताबिक, बोकारो में भड़काऊ भाषण देने के मामले में भाजपा नेता के ख़िलाफ़ दर्ज प्राथमिकी के संबंध में न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट हासिल किया गया.

चुनाव आयोग ने मंगलवार को एक हुक्म जारी कर बिहार और झारखंड में उनकी सभाओं, बैठकों और रोड शो पर रोक लगा दी थी.

'मोदी विरोधियों के लिए जगह नहीं'

गौरतलब है कि 18 अप्रैल को बोकारो स्थित वैशाली मैदान में गिरिराज सिंह ने एक चुनावी सभा को संबोधित किया था. इनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए थे.

बोकारो के अनुमंडल पदाधिकारी श्यामबिहारी राम ने बीबीसी को बताया है कि उनके निर्देश पर हरला थाना में भाजपा नेता के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कराया गया था.

इसके एक दिन बाद गिरिराज सिंह ने शनिवार को झारखंड के देवघर में आयोजित जनसभा में कहा था, ''जो लोग नरेंद्र मोदी को रोकना चाहते हैं, वे पाकिस्तान की ओर देख रहे हैं. आने वाले दिनों में उनके लिए भारत में कोई जगह नहीं होगी. उनके लिए बस पाकिस्तान में जगह बचेगी''.

देवघर में दूसरा मामला

गिरिराज सिंह के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले में झारखंड के देवघर जिले के मोहनपुर थाना में भी मामला दर्ज कराया गया है. देवघर पुलिस ने भाजपा नेता की गिरफ़्तारी के लिए न्यायालय से वारंट किए जाने का अनुरोध किया है.

देवघर के पुलिस अधीक्षक राकेश बंसल ने बताया है कि फ़िलहाल वारंट जारी नहीं हुआ है. न्यायालय ने कुछ अन्य जानकारी मांगी है, उसे न्यायालय को शीघ्र ही उपलब्ध कराई जाएगी.

देवघर में भाजपा नेता के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में जनप्रतिनिधि क़ानून की धाराएं 123 और 125 लगाई गई हैं. उन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की तमाम धाराओं के तहत भी मामला दर्ज किया गया है.

गिरिराज ने अपने बयान में गाय का भी ज़िक्र किया था. इसलिए उन पर बिहार प्रिजर्वेशन एंड इंपोर्टेंट ऑफ़ एनिमल्स एक्ट 1955 की धारा चार के तहत भी एफ़आईआर दर्ज की गई है.

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