- डीएल के रिन्यूअल कराने में लेट होने पर जुर्माना अब होगा महज पचास रुपये

- अब तक देरी होने पर एक हजार लगता था चार्ज

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VARANASI

बनारस के लोगों को अब ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करवाने में देरी होने पर महज पचास रुपये जुर्माना देना पड़ेगा. अब तक देरी होने पर 1000 रुपये वसूला जाता था. चेन्नई हाईकोर्ट के आदेश के बाद एनआईसी ने सॉफ्टवेयर में संशोधन करने के साथ ही नई व्यवस्था लागू कर दी है. अब लोगों को पहले की तरह महज 50 रुपये सालाना लेट फीस देनी होगी. हालांकि चेकिंग के दौरान पकड़े जाने पर वैलिड डीएल न होने का जुर्माना लगेगा.

सॉफ्टवेयर में 50 रुपये जुर्माना फीड

नई व्यवस्था शुरू होते ही आरटीओ आरपी द्विवेदी ने ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल कराने में लेट होने पर महज 50 रुपए फीस वसूलने के निर्देश जारी कर दिए हैं. इंजीनियरों ने सॉफ्टवेयर में 1000 की जगह महज 50 रुपये जुर्माना फीड कर दिया है. ऐसे में ऑनलाइन डीएल रिन्यू करवाने के दौरान भी आवेदकों को पुराने नियम के अनुसार 50 रुपये सालाना के हिसाब से ही जुर्माना देना होगा. मालूम हो कि केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने 29 दिसम्बर 2016 को डीएल नवीनीकरण में लेट होने पर जुर्माने की रकम 50 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये सालाना कर दिया था. इसके खिलाफ वाहन मालिक एसोसिएशन ने याचिका दायर की थी. जिस पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया गया है.

ऐप पर लाइसेंस रिन्यूअल की सुविधा

परिवहन विभाग ने अपने आवेदकों की सुविधा को देखते हुए अपने एम परिवहन ऐप का दायरा बढ़ा दिया है. इस ऐप पर आवेदन के लिए किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ेगा. इस पर लर्निंग या परमानेंट लाइसेंस का आवेदन, गाड़ी के टेम्परेरी या परमानेंट रजिस्ट्रेशन का आवेदन, डुप्लीकेट आरसी और डीएल के लिए आवेदन और लाइसेंस रिन्यूअल के लिए आवेदन किया जा सकता है.