चालक के लाइसेंस पर ही मिलेगी माल डिलीवरी की अनुमति

ट्रक में दो ड्राइवर और एक क्लीनर को ही मिली मंजूरी

Meerut । लॉकडाउन के दौरान शहर में आवश्यक सामान की आपूर्ति के लिए अब ट्रक चालकों को एक जनपद से दूसरे जनपद जाने के लिए पास बनवाने की जरुरत नहीं पडे़गी। सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई जारी रखने के लिए ट्रांसपोर्टर की सुविधा के लिए पास की अनिवार्यता को खत्म करते हुए सिर्फ चालक के ड्राइविंग लाइसेंस को ही अनिवार्य कर दिया है। यानि केवल लाइसेंस दिखाकर चालक माल ट्रांसपोर्ट कर सकेगा।

सोशल डिस्टेंस का पालन

हालांकि, इस दौरान चालक को माल डिलीवरी संबंधित कागज रखने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। यानि की वाहन मे जरुरी सामान ही होना चाहिए। और चालक के साथ अधिकतम तीन लोग यानि एक चालक एक सह चालक और एक हेल्पर ही सफर कर सकेगा। इससे अलग यदि ज्यादा संख्या मे वाहन मे लोग बैठे मिले तो एफआईआर व चालान हो जाएगा। हालांकि, इस नियम के लागू होने से ट्रांसपोर्टर्स को प्रशासन से पास बनवाने की परेशानी से भले ही मुक्ति मिल गई हो लेकिन अभी भी केवल आवश्यक सामान जैसे दवा, सब्जी, फल का ही ट्रांसपोर्ट हो पा रहा है। जिससे ट्रांसपोर्ट नगर के मात्र 8 से 10 प्रतिशत ट्रक ही संचालन में हैं बाकी ट्रकों को पहिए थमने से ट्रांसपोर्टर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।

पास की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है अब केवल चालक के पास अपना लाइसेंस होना चाहिए और किस प्रकार का माल ले जा रहा है उससे संबंधित कागज दिखाकर ट्रांसपोर्ट कर सकता है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिग के नियम पालन करना अनिवार्य है यानि एक ट्रक मे सिर्फ तीन ही लोग जा सकते है।

- गौरव शर्मा, अध्यक्ष ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन