GORAKHPUR: शासन के आदेश के बाद डीएम के विजयेंद्र पांडियन ने भी दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। डीएम के विजयेंद्र पांडियन ने बताया कि लॉकडाउन-4 में दिए गए आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है। अब जिले के दुकानों/प्रतिष्ठानों को खोलने/संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाती है। जिसके क्रम में सैलून/ब्यूटी पार्लर इस शर्त के साथ खोले जाएंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग एवं प्रवेश द्वार पर सेनेटाइजर की व्यवस्था, कारीगर एवं स्टाफ द्वारा कार्य करने के दौरान फेस शील्ड/फेस मास्क/फेस कवर/ग्लव्स का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाएगा। अगर कपड़े का प्रयोग होता है तो एक बार ही प्रयोग किया जाए या डिस्पोजल कपड़ा/सामग्री का प्रयोग किया जाए। दुकान खुलने का समय सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक रहेगा।

ये है नया आदेश

सैलून, ब्यूटी पार्लर सोमवार, बुधवार, शुक्रवार एवं रविवार को खुलेंगे

- सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी दुकानें

- इसी प्रकार ट्रेवल एजेंसी (रेल टिकट, हवाई टिकट, वाहन बुकिंग) वाहन की बुकिंग इस शर्त के साथ कि निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार ही सवारी/यात्री बैठाए जाएंगे।

- वाहनों के सभी यात्री/सवारी को फेस मास्क/फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा।

- वाहनों में सेनेटाइजर अवश्य रखा जाए।

- खेल परिसर एवं स्टेडियम के लिए निर्धारित समय सुबह 6 बजे से 10 बजे तक व शाम 5 बजे से 7 बजे तक प्रतिदिन (रविवार अवकाश) निर्धारित है।

- सभी खिलाड़ी अपने परिचय पत्र के साथ खेल परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रवेश करेंगे, दर्शकों का प्रवेश वर्जित रहेगा।

इनका करना होगा पालन

- सभी दुकानें/प्रतिष्ठान निर्धारित समयावधि के अनुसार खोलने की अनुमति विभिन्न शर्तो के साथ प्रदान की गई है।

- दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन, फेस कवर/फेस मास्क, ग्लव्स का प्रयोग करना होगा।

- दुकान में सेनेटाइजर की व्यवस्था करनी होगी।

- दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग 6 फीट की दूरी का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।

- दुकान के सामने/अंदर एक साथ एक समय में अधिकतम पांच से अधिक ग्राहकों को खड़ा/प्रवेश नहीं कराया जाएगा और उनमें भी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कम से कम दो गज की दूरी होगी।

- हाथ धोने, सेनेटाइजर, व्यक्तिगत साफ सफाई के लिए व्यवस्था की जाए।

- दुकान को दिन में कई बार सेनेटाइज/सफाई, सोडियम हाईपोक्लोराइड के एक प्रतिशत घोल/ब्लीचिंग पाउडर के 3 प्रतिशत घोल से कराया जाए।

- दुकानदार/प्रतिष्ठान के प्रबंधक द्वारा बुखार, सर्दी-खांसी के लक्षण वाले ग्राहकों/कार्मिकों का प्रवेश निषिद्ध किया जाएगा।

- बड़ी दुकानों/प्रतिष्ठान एवं स्टेडियम में प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य होगी।

- इसके अतिरिक्त डीएम ने यह विशेष निर्देश दिए हैं कि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक किसी भी व्यक्ति वाहन आदि का आवागमन (केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर) निषिद्ध रहेगा।

- कंटेनमेंट, बफर जोन में आवश्यक इमरजेंसी सेवाओं के अतिरिक्त अन्य समस्त प्रकार की गतिविधियां प्रतिबंधित होगी।

- लॉकडाउन के दिशा निर्देशों के उल्लंघन करने पर किसी व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम आईपीसी की धारा 188 में दिए गए प्राविधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।