महाराष्ट्र बना पहना राज्य

एक अंग्रेजी समाचार पत्र में छपी खबर के मुताबिक अब महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं को 180 दिनों की मैटरनिटी लीव देने का ऐलान सबसे पहले पहले कर दिया है। इतना ही नहीं इस 180 दिन वाले मैटरनिटी लीव में सरकारी कार्यालयों के कार्यरत वे महिला कर्मचारी भी शामिल होंगी जो सरोगेसी के जरिए मां बनती हैं। यानी की बहुत ही ऐसी महिलाएं हैं जो सरोगेसी के जरिए मातृत्व सुख प्राप्त प्राप्त करती है। जिससे सरकार ने भी उन्हें भी 180 दिन की लीव में बच्चे की केयर के लिए लीव देने का ऐलान किया है। ऐसा निर्णय करके महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया है। जहां पर यह नियम लागू होगा।

पूरी प्रकिया निभानी होगी

हालांकि सरकार ने साथ ही यह भी साफ कर दिया है कि महिलाओं को इसके लिए पूरी प्रकिया निभानी होगी। सबसे पहले महिला कर्मचारियों को अवकाश के लिए संबंधित विभाग को अवगत करना होगा। इसके बाद वहां पर एक निश्चित समय से पहले ही आवेदन करना होगा। इस दौरान उनको सरोगेसी से जुडे़ सारे जरूरी दस्तावेज विभाग के सामने पेश करने होंगे। बतातें चलें सरकार ने यह फैसला बाम्बे हाईकोर्ट कोर्ट के एक आदेश पर दिया है।बाम्बे हाईकोर्ट ने पिछले साल एक आदेश दिया था कि सरोगेसी के जरिए मातृत्व सुख प्राप्त करने वाली महिलाएं भी मातृत्व अवकाश की हकदार हैं। उन्हें भी बच्चे की परवरिश के लिए एक आम महिला की तरह ही मैटनिटी लीव मिलनी चाहिए।

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