नई दिल्ली (एएनआई)। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गुरुवार को केंद्र सरकार की ओर से 'ओटीटी' अर्थात 'ओवर द टॉप' प्लेटफॉर्म को लेकर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स का ऐलान किया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के ट्वीट के मुताबिक केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 'ओटीटी' और डिजिटल मीडिया को सूचना और प्रसारण मंत्रालय देखेगा और इंटरमीडरी प्लेटफॉर्म का संज्ञान आईटी मंत्रालय लेगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए सरकार द्वारा तीन फ्रेमवर्क तैयार किए गए हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म का रजिस्ट्रेशन जरूर नहीं हुआ लेकिन उनसे सभी जानकारी मांगी गई है।


डिजिटल पोर्टल्स में शिकायत निवारण प्रणाली होनी
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह भी कहा कि ओटीटी और डिजिटल न्यूज मीडिया के लिए पंजीकरण अनिवार्य नहीं कर रहे हैं लेकिन जानकारी मांग रहे हैं। ऐसे में ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल ​मीडिया को अपने बारे में जानकारी देनी होगी। उन्होंने कहा कि ओटीटी प्लेटफार्मों और डिजिटल पोर्टल्स में शिकायत निवारण प्रणाली होनी चाहिए।


हाई कोर्ट के जज या इस कैटेगरी के दूसरे व्यक्ति होगें
ओटीटी प्लेटफार्मों के लिए सेल्फ रेगुलेशन होगा जिसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज या इस कैटेगरी के दूसरे व्यक्ति करेंगे। ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट का सेल्फ क्लासीफिकेशन 13+, 16+ और A कैटेगरी में होना चाहिए। पैरेंटिंग लाॅक का मैकेनिज्म होना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे उसे न देंखें।


ओटीटी कंटेंट ने हाल ही में विवादों को हवा दी
ओटीटी प्लेटफार्मों पर सामग्री ने हाल ही में विवादों को हवा दी है, जिससे सार्वजनिक रूप से नाराजगी और कुछ प्रोग्राम के निर्माताओं पर केस दर्ज हुए हैं। केंद्रीय मंत्री ने 31 जनवरी को घोषणा की कि मंत्रालय जल्द ही ओटीटी प्लेटफार्मों पर दिशानिर्देश जारी करेगा क्योंकि उसे यहां उपलब्ध कुछ धारावाहिकों के खिलाफ बहुत सारी शिकायतें मिल रही थीं।

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