RANCHI : रजिस्टर्ड राजनीतिक दल के निर्वाचन प्रचारकों जिनके नाम निर्वाचन की अधिसूचना जारी करने की तारीख से सात दिन की अवधि के अंदर भारत निर्वाचन आयोग और राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भेजे जाते हैं को स्टार प्रचारक की श्रेणी में रखा जाता है. मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल में स्टार प्रचारकों की संख्या 40 और अन्य दलों के मामले में 20 से अधिक नहीं हो सकती है. विनय कुमार चौबे, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि निर्वाचन अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों व अन्य दलों से प्राप्त स्टार प्रचारकों से संबंधित सूची सभी रिटर्निंग अफसर, जिला निर्वाचन पदाधिकारी, व्यय प्रेक्षकों को उपलब्ध कराया जा रहा है और जिसे वे वेबसाइट पर भी अपलोड करेंगे.

मंच साझा किया तो खर्च अभ्यर्थी के खाते में

रैलियों के लिए स्टार प्रचारकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हवाई जहाज अथवा परिवहन के अन्य साधनों पर किया गया व्यय राजनीतिक दल के व्यय के रुप में लेखा.जोखा रखा जाएगा. लेकिन, यदि कोई अभ्यर्थी अथवा उनके निर्वाचन एजेंट सार्वजनिक रैली, जनसभा या बैठक में स्टार प्रचारक के साथ मंच साझा करते हैं तो स्टार प्रचारक के यात्रा व्यय से इतर उस रैली पर का सभी व्यय अभ्यर्थी के खाते में डाला जाएगा, भले ही अभ्यर्थी मंच पर उपस्थित नहीं हो. अभ्यर्थी के नाम के बैनर, पोस्टर या अभ्यर्थी के फोटो सार्वजनिक रैली के स्थान पर प्रदर्शित हों या रैली या बैठक के दौरान स्टार प्रचारक द्वारा अभ्यर्थी के नाम का उल्लेख किया गया हो तो भी स्टार प्रचारक के यात्रा खर्च को छोड़ सभी व्यय अभ्यर्थी के निर्वाचन खाते में डाला जाएगा. यदि रैलीध् बैठक में स्टार प्रचारक के साथ मंच एक से ज्यादा अभ्यर्थी मंच साझा करते हैं तो उसपर होने वाले खर्चे को अभ्यर्थियों के बीच समान रुप से विभाजित किया जाएगा.

स्टार प्रचारक के साथ प्रतिनिधि तो खर्च पार्टी करेगी

स्टार प्रचारक के साथ यदि कोई परिचारक यथा सुरक्षा गार्डए मेडिकल परिचारकए पार्टी का कोई सदस्यए एसा कोई व्यक्ति जो संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में अभ्यर्थी नहीं है अथवा प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कोई प्रतिनिधि उनके हवाई जहाज ध् हेलीकॉप्टर अथवा परिवहन के अन्य साधनों में यात्रा करता है तो उसका खर्च राजनीतिक दल के खाते में जोड़ा जाएगा. यदि स्टार प्रचारक के साथ परिवहन साझा करने वाला व्यक्ति अभ्यर्थी के लिए निर्वाचन अभियान में कोई भूमिका अदा करता हो या अभ्यर्थी एसे नेता के साथ उनके हवाई वाहन में यात्रा करता है तो संबंधित नेता के यात्रा व्यय का 50: अभ्यर्थी के व्यय खाते में जोड़ा जाएगा.

निवास-भोजन का खर्च अभ्यर्थी के खाते में

किसी भी अभ्यर्थी के लिए जिस निर्वाचन क्षेत्र में स्टार प्रचारक प्रचार करतें हैं वहां के निवास- भोजन व्यवस्था सहित अन्य व्यय अभ्यर्थी के लेखा में जोड़ा जाएगा. यदि स्टार प्रचारक एक निर्वाचन क्षेत्र में भोजन तथा निवास की सुविधाओं का लाभ उठाते हुए किसी अन्य अभ्यर्थी के प्रचार के लिए दूसरे निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करता है तो भोजन तथा निवास का खर्च उन अभ्यर्थियों के व्यय में यथानुपात बांट दिया जाएगा.

आयोग को देना होगा लेखा-जोखा

मतदान के पश्चात तथा परिणाम की घोषणा के पूर्व के निर्वाचन के निमित खर्च को सिर्फ अभ्यर्थियों के खाते में डाले जाएंगे. लेकिन, मतदान की तिथि के पश्चात स्टार प्रचारक या अभ्यर्थी की यात्रा पर व्यय ए जो निर्वाचन से संबंधित नहीं है तो उसे किसी भी अभ्यर्थी के खाते में नहीं जोड़ा जाएगा. यदि मतदान के पश्चात स्टार प्रचारक के निर्वाचन क्षेत्र के बाहर उसके यात्रा व्यय को राजनीतिक दल द्वारा वहन किया जाता है तो उस राजनीतिक दल द्वारा उक्त व्यय को आयोग को प्रस्तुत किए जाने गए अपने लेखे में दर्शाना होगा.