अहमदाबाद (एएनआई)। कोविड -19 मामलों में वृद्धि के बीच गुजरात सरकार ने मंगलवार को रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नौ और शहरों में कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। इससे पहले, 8 प्रमुख शहरों सहित 20 शहरों में, रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया था। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि अन्य शहरों हिम्मतनगर, पालनपुर, नवसारी, वलसाड, पोरबंदर, बोटाद, वीरमगाम, छोटा उदयपुर और वेरावल - सोमनाथ में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया जाएगा। यह आदेश 28 अप्रैल से लागू होगा और 5 मई 2021 तक लागू रहेगा। कर्फ्यू के अलावा, राज्य सरकार ने इन 29 शहरों में अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है।

जानें क्या रहेगा खुला और क्या होगा बंद

हालांकि इन प्रतिबंधों के दौरान सभी आवश्यक सेवाएं इन शहरों में जारी रहेंगी। किराना स्टोर, सब्जी की दुकानें, फलों की दुकानें, मेडिकल स्टोर, डेयरियां, बेकरी की अनुमति होगी। सभी उद्योगों, विनिर्माण इकाइयों, कारखानों और निर्माण गतिविधियों को इन 29 शहरों में जारी रखा जाएगा। सभी चिकित्सा और पैरामेडिकल सेवाएं समान रहेंगी। इन 29 शहरों में सभी रेस्तरां बंद कर दिए जाएंगे केवल टेक-ऑफ सेवाओं को जारी रखा जा सकता है। मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, ऑडिटोरियम, जिम, स्विमिंग पूल, वॉटर पार्क, सार्वजनिक उद्यान, सैलून, स्पा और अन्य मनोरंजन गतिविधियां इन सभी 29 शहरों में बंद रहेंगी।

शादियों में अधिकतम 50 लोग शामिल होंगे

राज्य भर के धार्मिक स्थानों तक सार्वजनिक पहुंच बंद हो जाएगी। इसमें केवल प्रशासक और पुजारी ही पूजा कर पाएंगे। इसके अलावा सार्वजनिक बस परिवहन पूरे राज्य में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ जारी रहेगा। शादियों में अधिकतम 50 लोग और अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल होंगे। एक अधिकारी ने कहा कि गुजरात सरकार 1 मई से 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध कराएगी और उस उद्देश्य के लिए 1.5 करोड़ खुराक का ऑर्डर दिया गया है।

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