वाराणसी (पीटीआई)। वाराणसी की जिला अदालत ने गुरुवार को ज्ञानवापी-शृंगार गौरी मामले की सुनवाई के लिए मुस्लिम पक्ष की दलीलें सुनीं और मामले की सुनवाई की अगली तारीख 30 मई तय की। जिला सरकारी वकील राणा संजीव सिंह ने कहा, "मुस्लिम पक्ष की दलीलें मामले की स्थिरता पर आज अधूरी रह गईं, जो वे 30 मई को जारी रहेंगे। अगली सुनवाई की तारीख अदालत द्वारा तय की गई।'

26 मई की तारीख हुई थी तय
अदालत ने 24 मई को ज्ञानवापी-शृंगार गौरी परिसर मामले की सुनवाई के लिए 26 मई की तारीख तय की थी। सिंह ने मंगलवार को कहा था कि अदालत ने हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अदालत द्वारा अनिवार्य वीडियोग्राफी सर्वे की रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने जिला कोर्ट को केस किया ट्रांसफर
उच्चतम न्यायालय ने 20 मई को ज्ञानवापी मामले को एक दीवानी न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) से जिला न्यायाधीश को यह कहते हुए स्थानांतरित कर दिया था कि इस मुद्दे की "जटिलताओं" और "संवेदनशीलता" को देखते हुए, यह बेहतर है कि एक वरिष्ठ 25-30 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले न्यायिक अधिकारी इस मामले को संभाले।

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