नई दिल्ली (पीटीआई)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वाराणसी के ज्ञानवापी-शृंगार गौरी परिसर के सर्वे पर आदेश दिया है। कोर्ट ने वाराणसी के जिलाधिकारी को परिसर के अंदर के क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, जहां सर्वेक्षण में 'शिवलिंग' पाए जाने की बात कही गई है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की बेंच ने मामले की सुनवाई की है। जस्टिस की बेंच ने अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है।
19 मई तक सुनवाई को कर दिया है पोस्‍ट
अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद जो वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के मामलों का प्रबंधन करती है। जस्टिस की बेंच ने आदेश दिया कि मुस्‍लमान बिना किसी बाधा के वहां 'नमाज' जारी रख सकते हैं। टॉप अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित मुकदमे की सुनवाई कर रहे सिविल जज को वाराणसी के समक्ष आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। साथ ही याचिकाकर्ता हिंदू भक्तों को नोटिस जारी किया है,और 19 मई को सुनवाई के लिए मस्जिद समिति की याचिका को पोस्ट कर दिया है।

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