गोरखपुर(सैयद सायम रऊफ). इन सबके बीच हज कमेटी उत्तर प्रदेश ने हज पर जाने वाले आजमीन के लिए लेटर जारी करते हुए सऊदी रियाल की व्यवस्था खुद करने के निर्देश दिए हैं. इस संबंध में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने हज का अप्लीकेशन फॉर्म भर रहे लोगों से रियाल की व्यवस्था खुद करने के लिए कहा है.


1500 रियाल पास रखना जरूरी
हज कमेटी उत्तर प्रदेश का लेटर पहुंचने के बाद जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष पांडेय ने लेटर का हवाला देकर विज्ञप्ति जारी करते हुए जानकारी दी गई है कि हज पर जाने वाले यात्रियों को उड़ान स्थल पर विदेशी मुद्रा यानि कि सऊदी रियाल उपलब्ध कराने की व्यवस्था समाप्त कर दी है. ऐसे में सभी यात्रियों को नई व्यवस्था के तहत प्रति व्यक्ति 1500 रियाल की व्यवस्था व्यक्तिगत स्तर पर खुद ही करनी होगी. अगर कोई इससे ज्यादा पैसा ले जाने का इच्छुक है तो उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से निर्धारित शर्तों का अनुपालन करना होगा.
Hajj Press Release
हाईलाइट्स -
- हज पर जाने वाले लोगों को आवेदन के मद में कोई पैसा नहीं देना होगा.
- हज की चाहत रखने वाले लोग वेबसाइट या एप पर फ्री ऑफ कॉस्ट आवेदन कर सकेंगे.
- इस बार तकरीबन 50 हजार प्रति व्यक्ति के हिसाब छूट भी दी जाएगी.
- एक कवर में चार व्यस्क और दो बच्चे शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन्हें एक ही परिवार का होना चाहिए.
- फॉर्म भरने के लिए जरूरी है कि पासपोर्ट की वैलिडिटी 31 दिसंबर 2023 तक होनी चाहिए,
- वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी जरूरी किया गया है.
- स्वास्थ्य की जांच सिर्फ सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर ही मान्य.
- हज का मुबारक सफर 30 से 40 दिनों का होगा, पहले 44 दिनों का होता था.
- इस बार भी केवल अजीजिया कटेगरी रहेगी. ग्रीन कटेगरी को इस बार भी खत्म कर दिया गया है.
ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट - 10 फरवरी
लास्ट डेट - 10 मार्च
मोबाइल एप - HCOI
वेबसाइट - hajcommittee.gov.in
हेल्पलाइन नंबर - 022-22107070
क्या रखें साथ -
पासपोर्ट
ब्लड ग्रुप
कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट
कलर फोटो विद व्हाइट बैकग्राउंड
कैंसिल चेक
बैंक पासबुक
आधार कार्ड
पैन कार्ड
हज के सफर पर जाने वाले सभी यात्रियों को पहले उड़ान स्थल से विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराई जाती थी, लेकिन नई पॉलिसी लागू होने के बाद अब इसे खत्म कर दिया गया है. इसलिए सफर करने वाले सभी यात्रियों को कम से कम 1500 रियाल की व्यवस्था खुद ही करनी होगी.
आशुतोष कुमार पांडेय, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी

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