नई दिल्ली (एएनआई)। Hate Speechदिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा व आम आदमी पार्टी के नेताओं के विवादित बयानों पर एफआईआर दर्ज करने की याचिका पर सुनवाई हुई। इन नेताओं पर भड़काऊ भाषण देने और तनाव फैलाने का आरोप है। यह याचिका लॉयर्स वॉयस की ओर से दायर की गई है। याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस सी हरि शंकर की बेंच ने केंद्र सरकार व दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 अप्रैल की तारीख तय की है।

अपने भाषण में लोगों से सड़कों पर निकलने के लिए कहा

लॉयर्स वॉयस की ओर से दायर याचिका में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा के अलावा दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आप विधायक अमानतुल्ला खान, मुंबई से एआईएमआईएम के पूर्व विधायक वारिस पठान तथा एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ भी उचित कार्रवाई की मांग की गई थी। वकीलों के समूह ने अदालत को बताया कि सोनिया गांधी ने एक सार्वजनिक रैली के दौरान अपने भाषण में लोगों से सड़कों पर निकलने के लिए कहा था।

राहुल और प्रियंका सहित अन्य नेताओं के भाषण भी पढे गए

वकीलों के समूह के अनुसार गांधी ने कहा था अगर हम देश को बचाना चाहते हैं, तो हमें कड़ी लड़ाई लड़नी होगी। हमें आवाज उठानी होगी और मोदी और शाह की सरकार को बताना होगा कि हम अपने लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हम सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार हैं । अदालत में कथित रूप से राहुल और प्रियंका सहित अन्य नेताओं द्वारा दिए गए भाषण को भी पढ़ा गया।

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