- भ्रष्टाचार से जुड़े 30 सवालों का अदालत को देना होगा जवाब

-डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये अवैध निकासी का मामला

RANCHI: चर्चित चारा घोटालासे जुड़े डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में गुरुवार को बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद सीबीआइ के विशेष जज एसके शशि की अदालत में पेश होंगे। सीआरपीएफ की धारा 313 के तहत उनका बयान हो दर्ज हो सकता है। पेशी के दौरान राजद अध्यक्ष को भ्रष्टाचार से जुड़े करीब 30 सवालों का जवाब देना होगा। इस दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता भी मौजूद रहेंगे। चारा घोटाला के अन्य मामलों में भी लालू प्रसाद के बयान दर्ज कराए जाने के समय अभियोजन पक्ष की ओर से करीब 30 सवाल पूछे गये थे।

14 को आदेश

लालू प्रसाद को अदालत में पेश करने को लेकर 14 जनवरी को सीबीआइ की अदालत ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के जेल अधीक्षक को आदेश जारी किया था। फिलहाल वे पुलिस अभिरक्षा में रिम्स में भर्ती है। संभावना है कि 11 बजे तक लालू प्रसाद को अदालत में हाजिर किया जाएगा। मालूम हो कि डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये की अवैध निकासी मामले आरसी 47ए/ 96 में कुल 111 आरोपित ट्रायल फेस कर रहे हैं। अबतक इसमें 109 आरोपितों का बयान दर्ज हो चुका है। लालू प्रसाद के अलावा पशु चिकित्सक डॉ। शिवनंदन प्रसाद का बयान दर्ज होना बाकी है। डॉ। शिवनंदन प्रसाद बीमार होने की वजह से अभी तक बयान नहीं दर्ज करा पाए हैं। संभवत: वे शपथ पत्र के माध्यम से अदालत में बयान दर्ज कराएंगे।

ये भी हैं आरोपित

चारा घोटाला के इस मामले में लोक लेखा समिति(पीएसी) के तत्कालीन अध्यक्ष जगदीश शर्मा, ध्रुव भगत, पूर्व सांसद डॉ। आरके राणा, बिहार के तत्कालीन पशुपालन मंत्री विद्यासागर निषाद, तत्कालीन पशुपालन सचिव बेक जूलियस, डोरंडा कोषागार के तत्कालीन एकाउंटेंट बुचुन लाल आदि भी आरोपित हैं।