हाईकोर्ट में प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव याचिका पर फैसला लिखना जारी

वाराणसी के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव के खिलाफ अजय राय की याचिका पर मंगलवार को दूसरे दिन भी फैसला पूरा नहीं हो सका। कोर्ट बुधवार को भी दो बजे से पुन: फैसला लिखाना जारी रखेगी।

जानबूझकर नहीं छिपाया तथ्य

जस्टिस विक्रम नाथ खुली अदालत में फैसला सुना रहे हैं। अजय राय की तरफ से याचिका में आपत्ति की गयी है कि मोदी ने अपनी पत्नी की संपत्ति के बारे में 'नहीं जानता' लिखकर आयोग से सही तथ्य छिपाये हैं, जबकि वेरीफिकेशन में यह कहा कि जो भी तथ्य दिये गये हैं मेरी जानकारी में सही है। पत्नी की आय-व्यय का ब्योरा न देकर आयोग के समक्ष खुलासा करने के नियम का उल्लंघन करने के कारण चुनाव निरस्त किया जाय। इस पर कोर्ट ने अभिमत व्यक्त करते हुए कहा है कि याची ने पत्नी की संपत्ति की जानकारी नहीं का हलफनामा देने पर आपत्ति की है, किंतु यह नहीं बताया है कि उन्हें मोदी की पत्नी की संपत्ति की जानकारी थी। इसके बावजूद उन्होंने जानकारी नहीं दी। कोर्ट ने कहा है कि मोदी के आयोग को दिये गये हलफनामे में कोई त्रुटि नहीं है। याची यह साक्ष्य नहीं दे सका कि मोदी ने जानबूझकर तथ्य छिपाया है।

फैक्ट मिसिंग बताया पर अर्जी नहीं दी

याची का यह कहना कि याचिका में कुछ तथ्य छूट गये हैं जिन्हें पूरा करने का मौका दिया जाय, किंतु याची ने इस बावत न तो कोई अर्जी दी है और न ही याचिका में उचित संशोधन की अर्जी दी है। कोर्ट याचिका की ग्राह्यता पर मोदी की तरफ से की गयी प्रारंभिक आपत्ति पर अपना फैसला सुना रही है। बुधवार को भी फैसला सुनाया जा सकता है।